रायपुर में नग्न प्रदर्शनकारियों में कई हत्या के प्रयास धोखाधड़ी और लूट के आरोपी, जांच में तथ्य आए सामने 

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Shivam Dubey
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रायपुर में नग्न प्रदर्शनकारियों में कई हत्या के प्रयास धोखाधड़ी और लूट के आरोपी, जांच में तथ्य आए सामने 

नितिन मिश्रा, RAIPUR. छत्तीसगढ़ की राजधानी में विधानसभा रोड में 18 जुलाई को फर्जी जाति प्रमाण पत्र के विरोध में युवाओं ने नग्न होकर प्रदर्शन किया था। पुलिस ने 29 लोगों को गिरफ्तार किया है।इनमें से कई प्रदर्शनकारी बलवा, हत्या की कोशिश और हथियार  के साथ लूट के आरोपी हैं। पुलिस की जांच में यह तथ्य निकलकर सामने आए हैं। 



नग्न प्रदर्शनकारियों में कई पर मामले हैं दर्ज 



मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार को रायपुर में विधानसभा रोड में नग्न होकर प्रदर्शन करने वाले 29 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। जिसके बाद में जेल भेज दिया गया है। आरोपियों के बारे में जांच करने पर यह बात सामने आई है कि कई लोग पहले भी अपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। इनमें हत्या की कोशिश लूट बलवा धोखाधड़ी मारपीट हथियार के साथ लूट जैसे कई मामले शामिल है। बिलासपुर के सिविल लाइन थाने में एक आरोपी के खिलाफ तीन  और दूसरे के खिलाफ 4 मामले में गंभीर धाराओं के साथ अपराध दर्ज हैं। 



इनके खिलाफ दर्ज हैं मामले



पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जरहाभाटा बिलासपुर के रहने वाले व्यंकटेश मनहर के खिलाफ सिविल लाइन थाने में अपराध क्रमांक 505/21 में धारा 147, 148, 149, 341, 294, 323, 506, 307, 397, 120 बी के तहत अपराध दर्ज है। आरोपी विक्रम जांगड़े के खिलाफ अपराध क्रमांक 99/2011 में 294, 506, 323, 34 और अपराध क्रमांक 178/2020 में धारा 294, 323, 506, 427, 34 के तहत और अपराध क्रमांक 1227/2022 में धारा 147, 419, 420, 467, 468 के तहत मामला दर्ज है। आरोपी अमन दिवाकर के खिलाफ अपराध क्रमांक 505/2021 में धारा 147, 148, 149, 341, 294, 323, 506, 307, 397, 120 बी और  अपराध क्रमांक 1046/2021 में धारा 294, 323, 506, 34 के तहत अपराध दर्ज है। आरोपी अशोक जानी के खिलाफ अपराध क्रमांक 1227/2022 में धारा 147, 294, 323, 506, 427 और अपराध क्रमांक 1290/2022 में धारा 147,419, 420, 467, 468 के तहत अपराध दर्ज  है। यह सभी आरोपी जरहाभाठा बिलासपुर के निवासी हैं। यह सभी मामले बिलासपुर के सिविल लाइन थाने में दर्ज हैं। 



धोखाधड़ी के मामले भी शामिल 



पुलिस के अनुसार आरोपियों पर केवल बलवा ही नहीं बल्कि धोखाधड़ी के मामले भी दर्ज  हैं। जिनमें शांति नगर बिलासपुर के रहने वाले आरोपी संजीत बर्मन के खिलाफ सिविल लाइन थाने में अपराध क्रमांक 1127/2011 में धारा 147, 294, 506, 427 तथा अपराध क्रमांक 950 2022 में धारा 295–ए, 509–ख, 67 आईटी एक्ट और अपराध क्रमांक 1290/2022 में धारा 147,419, 420, 467, 448 के तहत अपराध दर्ज है। उमरिया सरगांव के रहने वाले आरोपी विनय कौशल के खिलाफ 1290 2022 में धारा 147, 419, 420, 406, 447, 448 के तहत मामला दर्ज है


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