Raipur।शराब घोटाला मामले में अनवर ढेबर की ओर से रायपुर की विशेष अदालत में ज़मानत याचिका पेश की गई है।ज़मानत याचिका पर बहस कल भी जारी रहेगी। शराब घोटाला मामले में ईडी की राडार पर आए आबकारी विभाग के आयुक्त रहे निरंजन दास की ओर से अग्रिम ज़मानत याचिका ईडी की विशेष अदालत में दायर की गई है।
आज क्या क्या हुआ
शराब घोटाला मामले में ईडी द्वारा गिरफ़्तार और न्यायिक हिरासत में केंद्रीय जेल रायपुर में बंद अनवर ढेबर की ज़मानत याचिका विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की अदालत में पेश की गई। यह याचिका अनवर ढेबर की ओर से अधिवक्ता प्रफुल्ल भारत और मतीन सिद्दीक़ी ने पेश की है। इस याचिका में यह तर्क दिया गया है कि, ईडी की यह कार्रवाई विधि सम्मत नहीं है,इस कथित शराब घोटाला मामले में कहीं कोई कंपलेंट केस नहीं है और ना ही एफ़आइआर है।धारा 120 बी पृथक से नहीं चल सकती है। इस याचिका के समर्थन में मतीन सिद्दीक़ी और प्रफुल्ल भारत ने तर्क रखे। कल ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक डॉ सौरभ पांडेय याचिका के विरोध में तर्क देंगे।खबरें हैं कि कल ही ईडी की ओर से दिए गए तर्कों पर अनवर की ओर से रिजॉईंडर या कि फिर से तर्क पेश किए जाएँगे।
विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की अदालत में निरंजन दास की ओर से अग्रिम ज़मानत याचिका पेश की गई है। यह याचिका अधिवक्ता मतीन सिद्दीक़ी और आदित्य वर्मा ने पेश की है। अदालत ने इस पर बहस की तारीख़ सोलह जून तय की है।
अनवर समेत चार की अगली पेशी 24 जून को
शराब घोटाला मामले में अनवर ढेबर समेत चार की अगली पेशी 24 जून को है। जबकि अरविंद सिंह को अदालत ने तीन दिन की रिमांड पर ईडी को सौंपा है। इस रिमांड अवधि के दौरान अरविंद सिंह दिवंगत माँ के धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने के लिए शाम को एक घंटे और सुबह एक घंटे शामिल होने की अनुमति अदालत ने दी है।