नितिन मिश्रा, RAIPUR. छत्तीसगढ़ के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा गेहूं के स्टॉक लिमिट निर्धारण का आदेश जारी किया गया। भारत सरकार द्वारा इसकी अधिसूचना प्रसारित की गई थी। यह आदेश 31 मार्च 2024 तक प्रभावशील होगा। गेहूं से संबंधित व्यापारिक संस्थानो को हर शुक्रवार को स्टॉक की जानकारी देनी होगी। इसके लिए खाद्यव विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टरों को पत्र लिखा है।
भारत सरकार द्वारा जारी किया गया आदेश
जानकारी के मुताबिक भारत सरकार उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा 12 जून 2023 को राजपत्र में प्रकाशित कर गेहूं के लिए स्टॉक लिमिट का निर्धारण करने का आदेश दिया गया है। जिसके बाद छत्तीसगढ़ खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा गेहूं के स्टॉक लिमिट का निर्धारण किया गया है। इससे संबंधित पत्र मंत्रालय महानदी भवन से 15 जून को सभी जिलों के कलेक्टरों को जारी कर दिया गया है।
यह लिखा है पत्र में
खाद्य विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि व्यापारी-थोक विक्रेता के लिए 3000 टन का स्टॉक लिमिट तय हुआ है। इसी प्रकार रिटेलर (प्रत्येक रिटेल आउटलेट के लिए 10 टन), बिग चेन रिटेलर (प्रत्येक आउटलेट के लिए 10 टन) और उनके सभी डिपो पर 3000 टन स्टॉक लिमिट निर्धारित की गई है। प्रोसेसर्स (वार्षिक संस्थापित क्षमता का 75 प्रतिशत या मासिक स्थापित क्षमता के बराबर मात्रा को 2023-24 के शेष महीनों से गुणा करके जो भी कम हो) स्टॉक लिमिट का निर्धारण किया गया है। साथ ही स्टॉक सीमा के लिए संबंधित विधिक इकाईयां भारत सरकार के पोर्टल में स्टॉक की स्थिति की घोषणा करेगी और यदि उनके पास निर्धारित स्टॉक सीमा से अधिक है तो वे अधिसूचना जारी होने के तीस दिनों के भीतर स्टॉक निर्धारित सीमा में करें।
व्यापारियों को देनी होगी जानकारी
खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण द्वारा जारी किए गए पत्र में लिखा है कि कलेक्टरों को व्यापारियों की बैठक लेकर आदेश की जानकारी देने के निर्देशित किया गया है। संबंधित व्यापारिक संस्थानों को प्रति शुक्रवार स्टॉक की जानकारी देने को कहा गया है। भारत सरकार द्वारा जारी किया गया यह आदेश 31 मार्च 2024 तक के लिए प्रभावशील रहेगा।