नितिन मिश्रा, Raipur.राजधानी में अब सड़क पर घूमने वाले मवेशी मालिकों से एक हज़ार का जुर्माना रायपुर ज़िला प्रशासन वसूलेगा। कलेक्टर सर्वेश भूरे ने अधिकारियों की बैठक में उक्ताशय के निर्देश दिए हैं। संकेत हैं कि पूरे राज्य में जिला कलेक्टर जल्द ही इस मसले पर कार्यवाही करेंगे।
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सीएस ने ली थी बैठक
छत्तीसगढ़ की सड़कों पर मवेशियों की मौजूदगी और हादसों की वजह से हाईकोर्ट ने नाराज़गी जताई थी। इस मसले को लेकर मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने पूरे प्रदेश के कलेक्टरों की बैठक लेकर उन्हें दिशा निर्देश देते हुए कहा था कि, जल्द ऐसी कार्यवाही सुनिश्चित करें कि, मवेशियों को उनके मालिक सड़कों पर ना छोड़ें। रायपुर कलेक्टर सर्वेश भूरे ने इसी संदर्भ में बैठक ली थी।
ये दिए गए हैं निर्देश
रायपुर ज़िले के ग्रामीण क्षेत्रों में पशु पालकों द्वारा सड़कों, सार्वजनिक स्थानों, उद्यानों में विचरण करते पाए जाने पर संबधित पशुपालकों से एक हजार रूपये जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही पशुओं को निकटतम कांजी हाउस भेजा जाएगा। ऐसा दोबारा होने पर पांच सौ रूपये जुर्माना राशि ली जाएगी। ग्राम पंचायत के सचिव को इस कार्य के लिए अधिकृत किया गया है। साथ ही पशु अतिचार अधिनियम के तहत् पशुपालकों पर कार्रवाई भी होगी।
निगम ने बनाई मॉनिटरिंग कमेटी
आवारा पशुओं से मुक्त कराने के अभियान को लेकर निगम ने योजना तय की है। योजना के क्रियान्वयन का निरीक्षण करने के लिए मॉनिटरिंग समिति गठित की गई है। सभी जोन के चिन्हित स्थान पर आवारा पशुओं के न पाए जाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।इसके अलावा दो पालियों में काऊ कैचर गाड़ी एवं संबंधित टीम भेजकर कार्रवाई की जाएगी पशुओं को पकड़ कर गौठान और कांजी हाउस में रखा जाएगा। पशुओं को कांजी हाउस और गौठानों में शिफ्ट किया जाएगा और पशुपालक की सहमति पत्र और अर्थदंड के साथ ही पशुओं मुक्त किया जाएगा।