नितिन मिश्रा, RAIPUR. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में किस्मत आधारित खेल अर्थात् जुआ-सट्टा का विज्ञापन चलाने वालों पर कार्रवाई होगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने एडवायजरी जारी कर इसकी सूचना दी है। प्रिंट/ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन चलाने वालों को तीन साल की जेल और 50 हजार रुपए जुर्माना होगा।
पुलिस ने जारी की एडवायजरी
रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने जुआ/सट्टा का विज्ञापन चलाने वाले प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विरुद्ध एडवायजरी जारी की है। जिसके अंतर्गत किस्मत आजमाने वाले खेल जुआ/ सट्टा या फिर ऐसे खेल जिसमें कौशल पर अवसर प्राप्त करने की गुंजाइश हो। ऐसे विज्ञापन चलाने वाले प्रिंट/ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन चलाने पर धारा 10 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। जिसमें 3 साल की जेल और 50 हजार रुपए का जुर्माना किया जाएगा। किसी भी प्रकार के किस्मत आजमाने वाले खेलों पर मीडिया के द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। यह एक दंडनीय अपराध है। इसलिए मीडिया संस्थान ऐसे विज्ञापनों से दूरी बनाकर रखें।
और क्या लिखा है एडवायजरी में
पुलिस द्वारा जारी एडवायजरी में लिखा है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य में जुआ-सट्टा में खेलकर अवैध पैसे कमाने पर अंकुश लगाने के लिए, ऑनलाइन सट्टा पर रोक लगाने के लिए और सामाजिक बुराई को रोकने के लिए यह एडवायजरी जारी की गई है। जुआ को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 23-3-23 को अधिनियम लागू किया गया है। ऐसे खेलों को विज्ञापनों के माध्यम से प्रसारित करने वाले प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कार्रवाई की जाएगी।