नितिन मिश्रा, RAIPUR. छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा विभाग ने मांगपार को कॉलेज प्रोफेसरों को एकेडमिक ग्रेड पे ( एजीपी) 10 हजार देने को स्वीकृति दे दी है। जिससे प्रोफेसरों के कुलपति और प्राचार्य बनने के बाधा खत्म हो गई है। साथ ही अब कॉलेज और विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों बीच असमानता भी दूर हो गई है। इससे 180 पद्दोन्नत प्रोफेसरों को सीधे लाभ पहुंचेगा।
प्रोफेसरों की बाधा खत्म
उच्च शिक्षा विभाग ने मंगलवार को कॉलेजों के पदोन्नत प्राध्यापकों को एकेडमिक ग्रेड पे (एजीपी) 10 हजार देने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस निर्णय से लगभग 150 प्राध्यापकों के प्राचार्य और विश्वविद्यालय में कुलपति बनने का रास्ता साफ हो गया है। एजीपी 10 हजार दिए जाने से ग्रेड पे को लेकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों के बीच की असमानता भी अब दूर हो गई है।वित्त विभाग द्वारा भी 18 अगस्त को इस पर सहमति दे दी है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार पूर्व भर्ती नियम के अनुसार पदोन्नत प्राध्यापकों की छत्तीसगढ़ शैक्षणिक सेवा भर्ती नियम 2019 के प्रकाशन एवं प्रभावशील तिथि 16 जनवरी 2019 से प्रावधान अनुसार एजीपी 10हजार की स्वीकृति दी गई है।
ये आदेश किया गया है जारी
उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार जानकारी के अनुसार 29 अगस्त को छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के अवर सचिव ए. आर खान ने इस संबंध में आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ सेवा (महाविद्यालयीन शाखा राजपत्रित) भर्ती नियम 2019 के नियम 4 एवं 5 में ऐसे से प्राध्यापकों जिनकी पदोन्नति पूर्व के भर्ती 3 नियम के अनुसार की गई है, उन्हें भर्ती प्र नियम 2019 के प्रकाशन एवं प्रभावशील तिथि 16 जनवरी 2019 से उक्त भर्ती नियम में उल्लेखित प्रावधान अनुसार वेतन 10 हजार एजीपी प्रदान किए जाने के इस अभिमत अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस आदेश के बाद 16 जनवरी 2019 से पूर्व पदोन्नत प्राध्यापकों को एजीपी 10 हजार दिए जाने से 180 पदोन्नत प्राध्यापकों को सीधे लाभ तथा लगभग 45 सेवानिवृत्त प्राध्यापकों को पेंशन समेत अन्य लाभ मिलेगा।