नितिन मिश्रा, RAIPUR. छत्तीसगढ़ में अब अपने प्रोजेक्ट पर बिल्डर रेरा अप्रूव्ड शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। रेरा ने इस पर खुद रोक लगा दी है। इसकी जगह बिल्डरों को रेरा रजिस्टर्ड या रेरा पंजीकृत लिखना होगा। रेरा ने इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। दरअसल बिल्डर रेरा की ब्रांडिग का उपयोग करके ग्राहकों को लुभाने का काम करते थे। जिसके बाद रेरा ने इस पर रोक लगाई है।
क्यों लगाई गई रोक
छत्तीसगढ़ रेरा ने अब बिल्डरों के उनके प्रोजेक्ट पर रेरा अप्रूव्ड शब्द उपयोग करने पर रोक लगा दी है। इसकी जगह बिल्डरों को रेरा रजिस्टर्ड या रेरा पंजीकृत लिखना होगा। किसी भी मकान या अन्य संपत्तियों में रेरा का नाम होने पर लोगों में एक भरोसा बन जाता है कि यहां सब कुछ ठीक है। दरअसल छत्तीसगढ़ रेरा द्वारा अन्य विभागों से प्राप्त अनुमतियों के आधार पर प्रोजेक्ट को पंजीयन दिया जाता है। छग रेरा में पंजीकृत प्रोजेक्ट के प्रचार प्रसार के लिए एप्रूव्ड शब्द का प्रयोग किया जाना सही नहीं है। इसलिए अधिनियम की धारा 37 के अंतर्गत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस संबंध में प्रमोटर्स को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रोजेक्ट के लिए प्रकाशित विभिन्न प्रचार सामाग्रियों में रेरा एप्रूव्ड के स्थान पर रेरा रजिस्टर्ड या रेरा पंजीकृत शब्द का प्रयोग करें। इसके साथ ही प्रचार प्रसार सामाग्री में रेरा का पंजीयन क्रमांक का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें।
जारी किए गए निर्देश
इस पूरे मसले को लेकर रेरा ने निर्देश जारी किए हैं। जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीकृत रियाल स्टेट प्रोजेक्ट के प्रमोटर्स द्वारा समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों में अपने प्रोजेक्ट का प्रचार किया जाता है। इस संबध में विभिन्न प्रमोटर्स द्वारा प्रसारित विज्ञापन या अन्य प्रचार सामग्री के अवलोकन से रेरा के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि बिल्डरों द्वारा अपने प्रोजेक्ट को रेरा अप्रूव्ड दिखाकर उसे प्रचारित किया जा रहा है।