नितिन मिश्रा, RAIPUR. छत्तीसगढ़ में अब दूसरे राज्यों के वाहन उपयोगकर्ताओं पर परिवहन विभाग नकेल कसने की तैयारी में हैं। अब दूसरे राज्यों के रजिस्टर्ड वाहन को छत्तीसगढ़ में चलाने के लिए नया रजिस्ट्रेशन सिंबल लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए आरटीओ कार्यालय ने 20 सितंबर तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। नया सिंबल प्राप्त नहीं करने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
नया रजिस्ट्रेशन सिंबल प्राप्त करना जरूरी
देशभर से राज्य में आने वाले वाहनों के पता परिवर्तन की सूचना को रजिस्टर करने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। अब वाहन मालिकों को छत्तीसगढ़ के लिए नया रजिस्ट्रीकरण चिन्ह प्राप्त करना आवश्यक होगा । अन्य राज्य से एनओसी लेकर आए ऐसे वाहन जिसका पहले छत्तीसगढ़ के किसी भी परिवहन कार्यालय में पता परिवर्तन की सूचना दर्ज हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ का नया रजिस्ट्रेशन सिंबल प्राप्त नहीं किए हैं। ऐसे सभी वाहन मालिकों को छत्तीसगढ़ राज्य के लिए नया रजिस्ट्रेशन सिंबल लेने के लिए वाहन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन निश्चित शुल्क जमा कर आवश्यक दस्तावेज सहित वाहन का भौतिक सत्यापन करवाना होगा।
20 सितंबर तक कराना होगा रजिस्ट्रेशन
20 सितम्बर तक वाहन पोर्टल द्वारा भौतिक सत्यापन कराकर नया रजिस्ट्रेशन सिंबल लेने होंगे। इसके लिए परिवहन कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता हैं। ऐसा नहीं करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ मोटरयान अधिनियम एवं नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। एनआईसी द्वारा विकसित वाहन पोर्टल के माध्यम से राज्य में वाहन संबंधी सभी कार्यों को संपादित किया जा रहा हैं।