छत्तीसगढ़ में परिवहन विभाग का नवाचार, शुरू हुई हाइपोथिकेशन हटाने की सुविधा, एक लाख से ज्यादा गाड़ी मालिकों को राहत

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Shivam Dubey
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छत्तीसगढ़ में परिवहन विभाग का नवाचार, शुरू हुई हाइपोथिकेशन हटाने की सुविधा, एक लाख से ज्यादा गाड़ी मालिकों को राहत

नितिन मिश्रा, RAIPUR. छत्तीसगढ़ में परिवहन विभाग के नवाचार से गाड़ी मालिकों को बड़ा लाभ पहुंचेगा। विभाग ने अब हाइपोथिकेशन हटाने की सुविधा शुरू कर दी है। जिससे एक लाख से ज्यादा गाड़ी मालिकों को राहत मिली है। अभी तक जटिल प्रक्रिया की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब वाहन मालिकों को हाइपोथैकेशन के बैंक और आरटीओ कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 



परिवहन विभाग का नवाचार



मिली जानकारी के मुताबिक परिवहन विभाग ने अब गाड़ी मालिकों को नई सुविधा देने की शुरुआत की है। अब  हाइपोथिकेशन से जुड़ी सेवाओं को फेसलेस कर दिया गया है इस नवाचार के साथ 1 लाख 29 हजार 567 वाहन मालिकों को फेसलेस हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन का लाभ मिला है। परिवहन विभाग द्वारा लगभग 75 बैंकों वित्तीय संस्थाओं और गैर वित्तीय संस्थाओं को हाइपोथिकेशन सेवाओं के साथ जोड़ दिया है। हाइपोथिकेशन समाप्ति के लिए आरटीओ कार्यालय द्वारा भौतिक दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है। ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा जैसे ही लोन क्लोज किया जाएगा।वह जानकारी 24 घंटे के अंदर परिवहन विभाग के वाहन सरवर में अपडेट हो जाएगी।इसके बाद किसी भी भौतिक दस्तावेज या आवेदन की जरूरत नहीं होगी। लोन क्लोज होने के बाद परिवहन विभाग में हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन के आगे का काम विभाग के द्वारा ही ऑनलाइन हो जाएगा। 




पहले अलग से करना होता था आवेदन 



हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन के लिए पहले वाहन मालिक को अलग से आवेदन करने की आवश्यकता होती थी।  वाहन मालिक को सबसे पहले बैंक जाकर फॉर्म 35 और एनओसी लेना होता था। फिर आरटीओ में ऑनलाइन फॉर्म भरना होता था। उसके बाद फॉर्म और उसी को जमा करने आरटीओ ऑफिस जाना पड़ता था,लेकिन अब यह पूरी तरह से फेसलेस हो चुका है।


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