छत्तीसगढ़ में हाफ बिजली बिल योजना की रियायत का दायरा बढ़ा, 6 माह तक बिल नहीं भरने पर भी हाफ का मिलेगा लाभ 

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Shivam Dubey
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छत्तीसगढ़ में हाफ बिजली बिल योजना की रियायत का दायरा बढ़ा, 6 माह तक बिल नहीं भरने पर भी हाफ का मिलेगा लाभ 


नितिन मिश्रा, RAIPUR. छत्तीसगढ़ में बिजली बिजली हाफ योजना में सरकार ने रियायत को बढ़ा दिया है। अब 6 महीने तक भुगतान नहीं करने पर बिजली बिल हाफ का लाभ मिलेगा। पहले इस योजना का लाभ 2 महीने तक भुगतान नहीं करने पर मिलता था। ऊर्जा विभाग द्वारा इसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं। जो 1 अगस्त से प्रभावशील हो चुके हैं। अब तक प्रदेश के नागरिकों की 3 हजार 897 करोड़ रुपए की बचत हुई है। 



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योजना का बढ़ाया गया दायरा



छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री हां बिजली बिल योजना का धारा बढ़ा दिया गया है पहले इस योजना के तहत 2 महीने तक भुगतान नहीं करने पर बिजली बिल हाफ कर दिया जाता था लेकिन अब 6 महीने तक भुगतान नहीं करने पर बिजली बिल हाफ का लाभ मिलेगा। बकाया दारों पर कड़ाई करने की बजाय सरकार ने उन पर मेहरबानी की है। साल 2019 में छत्तीसगढ़ स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के सभी घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा हर महीने खपत की जाने वाली 400 यूनिट तक बिजली पर प्रभावशील विद्युत की दरों पर अंकित बिल की राशि को आधा करने का निर्णय लिया गया था ऊर्जा विभाग द्वारा जारी किए गए नए निर्देश के अनुसार अब बिजली बिल हाफ योजना के अंतर्गत 400 यूनिट तक की खपत पर 50% की छूट मिलेगी। 



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लोगों के करोड़ों रुपयों की हुई बचत 



ऊर्जा विभाग द्वारा जारी नए निर्देश 1 अगस्त से लागू हो गए हैं। जिसमें 2 महीने तक बकाया रहने वाला बिजली बिल को 4 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। प्रदेश में अब तक 42 लाख 87 हजार घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल हाफ योजना का लाभ मिला है योजना के प्रारंभ के होने के बाद से घरेलू उपभोक्ताओं को 3 हजार 897 करोड़ रुपए की बचत हो चुकी है।


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