राजस्थान सरकार कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को देगी सरकारी नौकरी, CM ने विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को दी स्वीकृत

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Pratibha Rana
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राजस्थान सरकार कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को देगी सरकारी नौकरी, CM ने विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को दी स्वीकृत

मनीष गोधा, JAIPUR. राजस्थान सरकार कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को वयस्क होने पर अनुकम्पा नियुक्ति देगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को प्रशासनिक स्वीकृति दी है। कार्मिक विभाग के प्रस्ताव के अनुसार अनाथ हुए बालक-बालिकाओं को वयस्क होने पर पे मैट्रिक्स एल-9 में नियुक्ति दी जाएगी। प्रस्ताव के अनुसार वो अनाथ बालक/बालिका नियुक्ति प्राप्त कर सकेंगे, जिनके जैविक और दत्तक ग्रहण करने वाले माता-पिता की मृत्यु कोरोना के कारण 31 मार्च 2023 या फिर इससे पहले हो चुकी हो। 



कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को सरकारी नौकरी



ऐसे अनाथ बालक/बालिका जिसके माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु पहले हो चुकी हो। दूसरे की मृत्यु कोरोना के कारण 31 मार्च 2023 या उससे पहले हुई हो। अनाथ होने के समय जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा नहीं थी, उन्हें भी नियुक्ति दी जा सकेगी। 



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सीएम गहलोत ने की थी घोषणा



प्रस्ताव में अनाथ के माता-पिता की मृत्यु की आखिरी तारीख मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना-2021 में पहले 15 अक्टूबर 2022 थी। इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2023 की गई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने बजट साल 2023-24 में कोरोना के कारण अनाथ हुए बालक-बालिकाओं को वयस्क होने पर सरकारी नौकरी दिए जाने की घोषणा की थी।


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