फार्मासिस्ट भर्ती की चयन सूची जारी करने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने लगाई रोक, रिटर्न एग्जाम नहीं कराने पर दी गई चुनौती

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Chandresh Sharma
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फार्मासिस्ट भर्ती की चयन सूची जारी करने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने लगाई रोक, रिटर्न एग्जाम नहीं कराने पर दी गई चुनौती

Jaipur. राजस्थान में फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की भर्ती में चयन सूची जारी करने पर हाईकोर्ट रोक लगा चुका है। जस्टिस एमएम श्रीवास्तव की पीठ ने भंवर कुमार समेत अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए लगा दी। दरअसल याचिकाओं में भर्ती में रिटर्न एग्जाम नहीं करवाने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है।



याचिकाकर्ताओं के वकील अधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि राजस्थान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग सीधे डी फार्मा और बी फार्मा के अंकों के आधार पर फार्मासिस्ट की भर्ती कर रहा है। दलील दी गई कि अलग-अलग राज्यों की यूनिवर्सिटी का पढ़ाने का तरीका, परीक्षा का तरीका, अंक देने का पैटर्न भिन्न-भिन्न होता है। ऐसे में केवल शैक्षणिक डिग्री के अंकों के आधार पर यदि नियुक्ति दी जाती है तो यह संविधान के अनुच्छेद-14 का उल्लंघन होगा। 




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    यह भी दलील दी गई कि फार्मासिस्ट का पद जिम्मेदारी का पद होता है, यह कोई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती नहीं है। ऐसे में समस्त अभ्यर्थियों को एक समान अधिकार मिलने चाहिए, यह तभी संभव है जब लिखित परीक्षा के जरिए भर्ती हो। उभयपक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने फार्मासिस्ट की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। 



    याचिकाकर्ताओं के वकील रामप्रताप सैनी ने बताया कि फार्मासिस्ट के पदों पर आवेदन के लिए 5 जून अंतिम तिथि तय की गई थी। इसके बाद विभाग डिग्री के अंकों के आधार पर चयन सूची तैयार कर रहा था, इधर सरकार की ओर से अदालत में यह बताया गया कि याचिका में उठाए गए बिंदुओं पर विभागीय स्तर पर मंथन हो रहा है। 


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