JAIPUR. धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। बता दें कि विधायक के खिलाफ निचली अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए विधायक को राहत दी है।
विधायक ने हाईकोर्ट में की थी याचिका दर्ज
बता दें कि 13 जनवरी 2017 को श्यामबाबू शर्मा ने एक कंपनी के निदेशकों के खिलाफ आईपीसी की धारा-420, 406 और 120-बी में मुकदमा दर्ज कराया था। उसके बाद पुलिस ने जांच की और विधायक के पति पूर्व एमएलए बनवारी लाल कुशवाहा के खिलाफ चालान पेश किया और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ जांच जारी रखी। ये मामला धौलपुर के मथुरा गेट थाने में दर्ज करवाया गया था। इस दौरान निचली अदालत ने 18 अक्टूबर 2022 को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए। उसके बाद शोभा रानी ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जस्टिस अनिल उपमन की अदालत ने इस गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी है।
हाईकोर्ट ने निदेशक मंडल को ठहराया जिम्मेदार
हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई के दौरान कहा गया कि विधायक का कंपनी से कोई संबंध नहीं है और न ही वो कंपनी के निदेशक मंडल में शामिल हैं। वो केवल शेयर होल्डर है जो कि कंपनी के कार्यों में कभी हिस्सा नहीं लेती थीं। हालांकि, इस अपराध के लिए निदेशक मंडल ही जिम्मेदार है।