JAIPUR. राजस्थान हाईकोर्ट ने सभी बार एसोसिएशन के चुनाव एक ही दिन कराए जाने के बारे में कहा। मुख्य न्यायाधीश एजी मसीह की खंडपीठ ने काउंसिल ऑफ राजस्थान से "वन वोट वन बार" के विषय में हो रहे विवाद को लेकर मौखिक रूप से समाधान दिया है।
28 अगस्त को दी बार एसोसिएशन के चुनाव
सोमवार को एडवोकेट बलराम जाखड़ और अन्य लोगों की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दी बार एसोसिएशन जयपुर में चल रही चुनावी प्रक्रिया पर चर्चा हुई। दरअसल, दी बार एसोसिएशन जयपुर के चुनाव 28 अगस्त को आने वाले हैं। यह चुनाव सुर्पीम कोर्ट के आदेशानुसार 'वन वोट वन बार' के नियमों के तहत कराए जा रहे हैं। 'वन वोट वन बार' के मुताबिक कोई वकील एक साल में सिर्फ एक बार ही बार एसोसिएशन के चुनावों के लिए वोट कर सकता है।
ये है पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि इस नियम में साल का मतलब कैलेंडर ईयर से होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर काउंसिल ऑफ राजस्थान का कहना था कि यहां साल का मतलब प्रीसाइडिंग ईयर से माना जाना चाहिए। क्योंकि अगर किसी बार के चुनाव दिसंबर में होंगे तो एक वकील वहां वोट तो करेगा ही, साथ ही अगले साल जनवरी में होने वाले दूसरे बार के चुनावों में भी वोट कर सकेगा। ऐसे में 'वन वोट वन बार' का सिद्धांत कभी लागू ही नहीं हो सकेगा।
कोर्ट ने बीसीआर से मांगा जवाब
इस विवाद पर हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रदेश की सभी बार एसोसिएशन के चुनाव एक ही दिन कराए जाएं, जिससे जिस वकील को जिस बार में वोट देना हो, वह दे सके। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि वकील इस विषय में सोच-विचार करलें और बीसीआर 24 अगस्त तक अपने मत को कोर्ट को बताएं।