राजस्थान में नई सरकार बनने के करीब 50 दिन बाद एडवोकेट जनरल की नियुक्ति, हाईकोर्ट ने जताई थी नाराजगी
Rahul Garhwal | Feb 03, 2024, 17:06 IST
राजस्थान में नई सरकार बनने के करीब 50 दिन बाद एडवोकेट जनरल की नियुक्ति, हाईकोर्ट ने जताई थी नाराजगी
राजस्थान में नई सरकार बनने के करीब 50 दिन बाद एडवोकेट जनरल की नियुक्ति हुई।
मनीष गोधा, JAIPUR. राजस्थान में नई सरकार के गठन के करीब 50 दिन बाद एडवोकेट जनरल की नियुक्ति हो गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद राज्य सरकार के महाधिवक्ता होंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने शनिवार को उनकी नियुक्त के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। राजस्थान में सरकार के गठन के करीब 2 महीने बाद भी महाधिवक्ता की नियुक्ति नहीं होने को लेकर 2 दिन पहले ही हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की थी।
राजेंद्र प्रसाद पहले रह चुके हैं अतिरिक्त महाधिवक्ता
नए महाधिवक्ता 2014 से 2018 तक राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता भी रह चुके हैं। इसी बीच 2016 में उन्हें हाईकोर्ट प्रशासन ने वरिष्ठ अधिवक्ता बनाया था।
राजस्थान हाईकोर्ट ने जताई थी नाराजगी
नई सरकार के गठन के बाद लंबे समय तक महाधिवक्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ताओं की नियुक्ति नहीं करने पर हाईकोर्ट ने पिछले दिनों सख्ती दिखाई थी। मुख्य सचिव को भी तलब किया था। हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता की नियुक्ति में देरी विधि सम्मत है या नहीं, इसको लेकर विधिक प्रश्न उठाते हुए बार एसोसिएशन के सदस्यों से सुझाव पेश करने को कहा था।
पूर्व महाधिवक्ता को सौंपा था अतिरिक्त प्रभार
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने पिछले दिनों कांग्रेस सरकार में नियुक्त अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश महर्षि को महाधिवक्ता कार्यालय का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा था, जिसकी शिकायत राज्यपाल को होने के बाद विधि विभाग ने 2 घंटे बाद ही उस आदेश को संशोधित करते हुए निवर्तमान महाधिवक्ता के जूनियर को ही सरकारी मामलों में पैरवी करते रहने के निर्देश दिए थे।
राजेंद्र प्रसाद पहले रह चुके हैं अतिरिक्त महाधिवक्ता
नए महाधिवक्ता 2014 से 2018 तक राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता भी रह चुके हैं। इसी बीच 2016 में उन्हें हाईकोर्ट प्रशासन ने वरिष्ठ अधिवक्ता बनाया था।
राजस्थान हाईकोर्ट ने जताई थी नाराजगी
नई सरकार के गठन के बाद लंबे समय तक महाधिवक्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ताओं की नियुक्ति नहीं करने पर हाईकोर्ट ने पिछले दिनों सख्ती दिखाई थी। मुख्य सचिव को भी तलब किया था। हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता की नियुक्ति में देरी विधि सम्मत है या नहीं, इसको लेकर विधिक प्रश्न उठाते हुए बार एसोसिएशन के सदस्यों से सुझाव पेश करने को कहा था।
पूर्व महाधिवक्ता को सौंपा था अतिरिक्त प्रभार
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने पिछले दिनों कांग्रेस सरकार में नियुक्त अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश महर्षि को महाधिवक्ता कार्यालय का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा था, जिसकी शिकायत राज्यपाल को होने के बाद विधि विभाग ने 2 घंटे बाद ही उस आदेश को संशोधित करते हुए निवर्तमान महाधिवक्ता के जूनियर को ही सरकारी मामलों में पैरवी करते रहने के निर्देश दिए थे।
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