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Photograph: (The Sootr)
राजस्थान (Rajasthan) के समरावता में नवम्बर दिसम्बर 2024 में हुए देवली-उनियारा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ (समरावता थप्पड़ कांड) मारने के आरोपी निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा (Naresh Meena) अब 8 माह बाद जेल से बाहर आएंगे। शुक्रवार यानि 11 जुलाई 2025 को सुबह राजस्थान हाइकोर्ट ने थप्पड़कांड के बाद आगजनी के मामले में जमानत दे दी है।
नरेश मीणा को जेल से रिहा कराने के लिए आठ जुलाई को मीणा समाज के युवा नेताओं ने बैठक की थी। जिसमें समरावता प्रकरण और नरेश मीणा की रिहाई की मांग को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में छात्र नेता मनोज मीणा ने कहा था कि भजनलाल सरकार ने नरेश मीणा के परिवार और समाज के साथ घोर विश्वासघात किया है। NSUI के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष राकेश मीणा ने कहा कि हम लोगों ने अपने कई वरिष्ठ नेताओं को नरेश मीणा के मामले को बताया था। विजू जेफ, हीरालाल मीणा ने 20 जुलाई को विधानसभा को घेरने की चेतावनी भी दी थी।
जानिए क्या है समरावता थप्पड़कांड ...
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उधर, आरएएस (Ras) एसोसिएशन के अध्यक्ष महावीर खराड़ी का कहना है कि कोर्ट के फैसले का हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारी कार्यकारिणी की बैठक में जो निर्णय होगा उस पर काम किया जाएगा।
जमानत मिलने पर नरेश मीणा का आया बयान
सत्यमेव जयते...! आज माननीय हाईकोर्ट ने मुझे 240 दिन जेल में रहने के बाद जमानत दी है। इस दौरान जितने भी शुभचिंतकों ने मेरा, समरावता गांववासियों और जेल में बंद रहे अन्य साथियों का न्याय की लड़ाई में साथ दिया, उन सभी का तहेदिल से धन्यवाद। टोंक जेल से 14 जुलाई को शाम 3 बजे बाहर आऊंगा और वहां से सीधा समरावता गांव की पावन भूमि को नमन करूंगा। इंकलाब जिंदाबाद...
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