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Photograph: (the sootr)
News In Short
राजस्थान में पंचायतीराज और शहरी निकाय चुनावों में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा दोगुनी।
चुनाव प्रचार में इस्तेमाल होने वाले वाहनों की संख्या और प्रकार पर पाबंदियां लागू की गई हैं।
सरपंच के प्रत्याशी को केवल एक वाहन का इस्तेमाल करने की अनुमति होगी।
लाउडस्पीकर का इस्तेमाल केवल मजिस्ट्रेट की अनुमति से किया जा सकेगा और धार्मिक स्थलों से 100 मीटर दूर लाउडस्पीकर से प्रचार मना होगा।
चुनाव खर्च की जानकारी 15 दिन के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी को देना अनिवार्य है।
News in Detail
राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत और शहरी निकायों के चुनावों में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा को दोगुना कर दिया है। आयोग ने इसके लिए नई अधिसूचना जारी की है। इसमें उम्मीदवार अब अधिक खर्च कर सकते हैं। हालांकि, आयोग ने चुनाव प्रचार के दौरान वाहनों की संख्या और प्रकार पर पाबंदियां भी लगा दी हैं।
प्रचार वाहनों पर पाबंदियां
राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहनों की संख्या और प्रकार पर सख्त पाबंदियां लागू की हैं। अब बड़े वाहनों जैसे बस, ट्रक, मिनी बस, मेटाडोर, तांगा, ऊंटगाड़ी या बैलगाड़ी का चुनाव प्रचार में उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा, पशुओं से चलने वाले वाहनों का उपयोग भी प्रतिबंधित किया गया है। इस नियम का उल्लंघन करने पर निर्वाचन आयोग कार्रवाई करेगा।
चुनाव खर्च की रिपोर्टिंग का नियम
निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि उम्मीदवारों को अपने चुनाव खर्च की जानकारी 15 दिन के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी को देनी होगी। यह नियम सभी पंचायत और शहरी निकाय चुनावों के लिए लागू होगा। अगर कोई उम्मीदवार निर्धारित सीमा से अधिक खर्च करता है, तो आयोग इस पर कार्रवाई करेगा।
वाहनों की सीमा और प्रचार उपकरण
राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय चुनाव और पंचायत चुनाव में प्रत्येक पद के लिए वाहनों की संख्या तय की है। सरपंच के प्रत्याशी केवल एक वाहन का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए कर सकते हैं, जबकि जिला परिषद सदस्य के लिए तीन और पंचायत समिति सदस्य के लिए दो वाहनों की सीमा निर्धारित की गई है। नगर निगम पार्षद के लिए अधिकतम तीन वाहन, नगर परिषद पार्षद के लिए दो और नगर पालिका पार्षद के लिए एक वाहन की सीमा तय की गई है।
लाउडस्पीकर के उपयोग पर पाबंदी
चुनाव आयोग ने लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी सख्त नियम लागू किए हैं। उम्मीदवार अब अपने चुनाव कार्यालयों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा, अस्पताल, स्कूल और धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के अंदर लाउडस्पीकर से प्रचार करना मना किया गया है। लाउडस्पीकर का उपयोग सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक केवल मजिस्ट्रेट की अनुमति से ही किया जा सकेगा।
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