एसआई भर्ती 2021 : खंडपीठ पहुंचे अ​भ्यर्थी, विधायक बोले- सरकारी नाकामी की सजा सबको मिली

Nitin Kumar Bhal | Sept 04, 2025, 14:39 IST
Photograph: (The Sootr)
राजस्थान हाईकोर्ट के एसआई भर्ती 2021 रद्द करने के फैसले के खिलाफ ट्रेनी एसआई ने खंडपीठ में याचिका दाखिल की है। 8 सितंबर को सुनवाई होगी। TheSootr में जानें पूरी जानकारी।

राजस्थान पुलिस विभाग की एसआई भर्ती 2021 (SI Recruitment 2021) को लेकर एक नया मोड़ आया है। राजस्थान उच्च न्यायालय की एकलपीठ द्वारा भर्ती रद्द करने के फैसले के खिलाफ ट्रेनी एसआई ने खंडपीठ में याचिका दाखिल की है। इस मामले में खंडपीठ में 8 सितंबर 2025 को सुनवाई होने जा रही है। वहीं, राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र में भी एसआई भर्ती 2021 का मुद्दा छाया रहा। सादुलपुर विधायक मनोज कुमार ने कहा कि कुछ अभ्यर्थियों की गलती की सजा सभी को दी गई।



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राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ ने दिया था भर्ती रद्द करने का आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) की एकलपीठ ने राजस्थान पुलिस (Rajasthan Police) की एसआई भर्ती (SI Recruitment) 2021 को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि वह एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) को भेजे।



खंडपीठ में 8 सितंबर को सुनवाई

ट्रेनी एसआई (Trainee SI) द्वारा खंडपीठ में दायर की गई याचिका में कहा गया है कि एकलपीठ (Single Bench) का निर्णय पूरी तरह से राज्य सरकार (State Government) की नई रिपोर्ट को नजरअंदाज करता है, जबकि दूसरी रिपोर्ट में भर्ती को रद्द करने की बात नहीं की गई थी।



अधिवक्ता अलंकृता शर्मा के अनुसार, एकलपीठ का निर्णय राज्य सरकार की दूसरी रिपोर्ट की उपेक्षा करते हुए लिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि जब एक मामले में राज्य सरकार की पुरानी सिफारिशों पर नई रिपोर्ट आती है, तो पुरानी रिपोर्ट का कोई प्रभाव नहीं रहता। अब, खंडपीठ में 8 सितंबर 2025 को इस मामले पर सुनवाई होगी, और इसके बाद फैसला लिया जाएगा कि क्या एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखा जाए या फिर भर्ती को फिर से लागू किया जाए।



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राजस्थान विधानसभा में गूंजा एसआई भर्ती का मामला

राजस्थान के विधानसभा में भी एसआई भर्ती को लेकर चर्चा जारी रही। शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने इस मामले को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह मामला बहुत लंबा खींच चुका है और इसमें गलत तरीके से भर्ती किए गए व्यक्तियोंको सजा नहीं मिली। भाटी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के साधारण बच्चोंके साथ इस निर्णय से अन्याय हुआ है, जिन्होंने अपनी मेहनत और कठिनाई से कोचिंग ली थी और इस नौकरी पर नियुक्ति पाने के लिए कड़ी मेहनत की थी।



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राजस्थान में कर्मचारी के पुराने पद पर लौटने का क्या तरीका है?

1. लियन (धारणाधिकार) करने वाले कर्मचारी

राजस्थान सर्विस रूल्स के तहत, यदि कोई कर्मचारी प्रोबेशन के बाद उच्च पद पर जाता है और लियन (धारणाधिकार) के साथ उस पद पर कार्य करता है, तो उसका पुराना पद दो साल तक सुरक्षित रहता है। लियन के तहत राजस्थान कर्मचारियों के अधिकार है कि एसआई भर्ती में चयनित कुछ कर्मचारी, जिन्होंने लियन लेकर एसआई पद जॉइन किया, उनके पास अब तक पुराना पद सुरक्षित है, लेकिन यह केवल अक्टूबर 2025 तक ही संभव है।

2. प्रोबेशन के दौरान पद छोड़ने वाले कर्मचारी

अगर कोई कर्मचारी प्रोबेशन के दौरान अपना पुराना पद छोड़कर एसआई पद पर जॉइन करता है, तो उसके लिए कोई सुरक्षा नहीं होती। ऐसे कर्मचारियों को अब अपने पुराने पद पर लौटने का अधिकार नहीं है। प्रोबेशनकाल के दौरान पुराना पद छोड़ने के बाद वापस नहीं जा सकते।

3. इस्तीफा देने वाले कर्मचारी

यदि कोई कर्मचारी अपने पुराने पद से इस्तीफा देता है और वह इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है, तो उसकी सेवा समाप्त मानी जाती है। ऐसे कर्मचारी किसी भी स्थिति में अपने पुराने पद पर वापस नहीं जा सकते।

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859 में से केवल 55 गिरफ्तार, फिर भी सभी को हटाया

सादुलपुर विधायक मनोज कुमार ने विधानसभा में कहा कि इस भर्ती में 859 उम्मीदवारों में से केवल 55 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि बाकी सभी को सरकार ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। उन्होंने इस प्रक्रिया को सरकार और विपक्ष दोनों की नाकामी करार दिया।



उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने मंत्रियों की उप समिति बनाई थी, लेकिन उस उप समिति नेपौने दो साल में कोई निर्णायक कदम नहीं उठाया। इसके कारण ही जनता को अदालत में याचिका दायर करनी पड़ी।



मनोज कुमार ने पटवारी भर्ती 2021, फायर मैन भर्ती 2021, रीट भर्ती 2021 और आरएएस भर्ती 2018 जैसी अन्य भर्तियों पर भी चिंता जताई। उनका कहना था कि इन भर्तियों की जांच भी अभी पेंडिंग है और जल्द से जल्द इन्हें सुलझाने की जरूरत है।



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एसआई भर्ती 2025 : 25 दिन में 4 लाख से ज्यादा आवेदन

वहीं, 2021 की एसआई भर्ती रद्द होने के बावजूद युवाओं का एसआई भर्ती को लेकर क्रेज जारी है। एसआई-प्लाटून कमांडर भर्ती-2025 में अब तक करीब 4 लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं। ऑनलाइन फॉर्म 8 सितम्बर तक भरे जा सकेंगे। ऐसे में आवेदन की संख्या 6 से 7.50 लाख तक पहुंचने की संभावना है। बता दें, सरकार ने 17 जुलाई 2025 को 1015 पदों की अभ्यर्थना आरपीएससी को भेजी थी। आवेदन 10 अगस्त से भरने शुरू हुए। इसमें उप निरीक्षक के 925, उप निरीक्षक आइबी के 26, प्लाटून कमांडर के 64 पद शामिल हैं। वहीं, आयोग के सूत्रों की मानें तो हाईकोर्ट की सिंगल बैंच ने एसआइ भर्ती 2021 को रद्द करने को कहा है। इसके 859 पद मौजूदा एसआइ भर्ती में जोड़े जाने हैं। फैसला सरकार, कार्मिक विभाग और पुलिस मुख्यालय को करना है।



राजस्थान की भर्तियों में पारदर्शिता की कमी

यह मामला राजस्थान सरकार की पारदर्शिता और प्रभावी नीति पर गंभीर सवाल उठाता है। पिछले कुछ वर्षों में कई भर्तियों में अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई हैं, जिससे राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है।



सरकार ने कई मंत्री समितियों का गठन किया, लेकिन इन समितियों के फैसले विलंब के कारण जनता का विश्वास कमजोर हुआ। अभ्यर्थी एसआई भर्ती 2021 रद्द होने के बाद राहत के विकल्प तलाश रहे हैं।



FAQ

  1. 1. राजस्थान एसआई भर्ती 2021 रद्द क्यों की गई?
    राजस्थान एसआई भर्ती 2021 (SI Recruitment 2021) रद्द की गई क्योंकि इसमें अनियमितताएं (Irregularities) पाई गई थीं। इसके बाद राजस्थान उच्च न्यायालय (Rajasthan High Court) ने भर्ती प्रक्रिया को रद्द (Cancelled) करने का आदेश दिया।
  2. 2. एसआई भर्ती 2021 रद्द करने के फैसले के खिलाफ खंडपीठ में कब सुनवाई होगी?
    एसआई भर्ती 2021 के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ (Division Bench) में 8 सितंबर 2025 (8th September 2025) को सुनवाई होगी, जिसमें इस मामले का अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
  3. 3. राजस्थान विधानसभा में एसआई भर्ती मुद्दे पर क्या चर्चा हुई?
    राजस्थान विधानसभा (Rajasthan Assembly) में एसआई भर्ती के मामले पर चर्चा हुई, जहां विपक्ष ने सरकार (Government) की नाकामी पर सवाल उठाए और इस मुद्दे का समाधान जल्द से जल्द करने की मांग की।
  4. 4. क्या एसआई भर्ती 2021 में शामिल सभी उम्मीदवारों को नुकसान हुआ है?
    जी हां, एसआई भर्ती 2021 (SI Recruitment 2021) में शामिल सभी उम्मीदवारों (All Candidates) को भारी नुकसान हुआ है क्योंकि भर्ती को रद्द (Cancelled) कर दिया गया और उन्हें उचित न्याय नहीं मिला।

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