एसआई भर्ती-2021 री एग्जाम में कोर्ट ने दी बड़ी राहत, चार लाख अभ्यर्थी हो सकेंगे एग्जाम में शामिल

Ashish Bhardwaj | May 20, 2026, 13:47 IST
Photograph: (the sootr)
राजस्थान में पेपर लीक के कारण रद्द हुई SI Exam 2021 की दोबारा होने वाली परीक्षा में अन्य अभ्यर्थी भी बैठ सकेंगे। हाई कोर्ट ने उन याचिकाकर्ताओं को राहत दे दी, जिन्हें इस परीक्षा में बैठने से वंचित किया है, लेकिन इन्होंने भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था।

News In Short

  • राजस्थान हाई कोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पुनः परीक्षा में कांस्टेबलों को अंतरिम राहत दी।
  • कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं को फॉर्म एडिट का मौका देने का आदेश दिया है।
  • RPSC केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल कर रहा था जिन्होंने मूल परीक्षा में दोनों पेपर दिए।
  • कुल 7.95 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, 3.83 लाख ही परीक्षा में बैठे थे।
  • भर्ती रद्द होने के बाद हाईकोर्ट ने समानता के अधिकार को ध्यान में रखते हुए फैसला सुनाया।

News In Detail

राजस्थान हाई कोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 (SI) की पुनः परीक्षा (Re-exam) में याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत दी है। जस्टिस आनंद शर्मा की अदालत ने RPSC को निर्देश दिए कि उन सभी याचिकाकर्ताओं को फॉर्म एडिट का अवसर देकर प्रोविजनली परीक्षा में शामिल किया जाए, जिन्होंने इस मूल परीक्षा के लिए आवेदन किया था, लेकिन उन्हें अब मौका नहीं दिया जा रहा है।



इस परीक्षा में कुल 7.95 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन 3.83 लाख ही परीक्षा में बैठे थे। आरपीएससी अब इन्हीं 3.83 लाख अभ्यर्थियों को अवसर दे रहा है। हाई कोर्ट के इस आदेश से करीब चार लाख युवाओं को फायदा मिल सकता है।



याचिकाकर्ताओं की मांग

अदालत ने यह आदेश प्रश्नजीत सिंह, देवेंद्र सैनी, मधुसूदन शर्मा और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उन्होंने मूल परीक्षा के लिए आवेदन किया था, लेकिन किसी कारणवश दोनों पेपर नहीं दे पाए।



RPSC अब केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल कर रहा था जिन्होंने मूल परीक्षा में दोनों पेपर दिए। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि इससे समानता के अधिकार का उल्लंघन होता है।



RPSC का तर्क

RPSC ने कहा कि 4 लाख से अधिक ऐसे अभ्यर्थियों ने आवेदन फॉर्म भरा था, जिन्होंने परीक्षा नहीं दी थी। इनमें कई अन्यत्र नौकरी कर रहे हैं या तैयारी छोड़ चुके हैं। यदि सभी को शामिल किया जाता है तो 4 लाख फॉर्म का इंस्पेक्शन करना मुश्किल होगा।



कोर्ट ने दिए आदेश

कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को फॉर्म एडिट का मौका देने और प्रोविजनली परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रघुनंदन शर्मा, रामप्रताप सैनी, निखिल कुमावत और रविंद्र सैनी ने पैरवी की।



यह कदम पिछली सुनवाई और अन्य भर्ती परीक्षाओं के समानांतर है, जिसमें सभी आवेदनकर्ताओं को दोबारा परीक्षा में शामिल किया गया था।



भर्ती की रुपरेखा

एसआई भर्ती-2021 (SI Recruitment-2021) में करीब 7.95 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 13-15 सितंबर 2021 को आयोजित दोनों पेपरों में केवल 3,83,097 अभ्यर्थी शामिल हुए थे।



28 अगस्त 2025 को राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ ने भर्ती को रद्द किया। इसके बाद 4 अप्रैल 2026 को खंडपीठ (Division Bench) ने यह आदेश बरकरार रखा। ट्रेनी SI ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन 4 मई 2026 को विशेष लीव पिटीशन खारिज कर दी गई।



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