3 साल पहले ट्रक ड्राइवर की मौत : अब परिजनों को मिलेगा 53 लाख का मुआवजा, लड़ी थी लंबी लड़ाई
Bikaner. राजस्थान के बीकानेर में मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इसमें सड़क हादसे में मृत ट्रक चालक मोहम्मद अली के परिवार को 53 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही 3 जून, 2022 से 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान भी किया जाएगा। यह मुआवजा उस परिवार को मिलेगा, जिसने इस मामले में दावा दायर किया था।
हादसे की जांच और मुआवजे का निर्णय
मोहम्मद अली की मौत 20 फरवरी, 2022 को हुई थी, जब वह अपने ट्रक को नियंत्रित गति से चला रहा था। नेशनल हाईवे-62 पर खारा गांव के पास ट्रैक्टर चालक अरशद शाह ने लापरवाही से उल्टी दिशा से आकर अली के ट्रक से टक्कर मार दी। इस हादसे में ट्रक और ट्रैक्टर दोनों ही बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल मोहम्मद अली की इलाज के दौरान मौत हो गई थी।
मुआवजा और जिम्मेदार ठहराए गए पक्ष
इस घटना के बाद परिवार ने मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण बीकानेर में मामला दायर किया था। सुनवाई के बाद अधिकरण ने ट्रैक्टर चालक अरशद शाह, ट्रैक्टर मालिक अकबर शाह और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी को इस दुर्घटना के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार ठहराया। अधिकरण ने मुआवजे के तौर पर 53,66,700 रुपए देने का आदेश दिया है, जिसमें 3 जून, 2022 से 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी शामिल है।
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जल्द मिलेगी मुआवजा राशि
मुआवजा राशि पीड़ित परिवार को जल्द ही दी जाएगी। 3 जून, 2022 से 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भी भुगतान किया जाएगा। मुआवजे का आदेश ट्रैक्टर चालक अरशद शाह, ट्रैक्टर मालिक अकबर शाह और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ दिया गया था। मोहम्मद अली उस समय गणेश इंडस्ट्रीज में ट्रक ड्राइवरके रूप में कार्यरत थे।
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मुख्य बिंदु
मुआवजा राशि : 53,66,700 रुपए
7% वार्षिक ब्याज : 3 जून, 2022 से मुआवजे पर ब्याज मिलेगा
जिम्मेदार पक्ष : ट्रैक्टर चालक, ट्रैक्टर मालिक और बीमा कंपनी
घटना : नेशनल हाईवे-62 पर ट्रक और ट्रैक्टर की भीषण टक्कर