RAJNANDGAON. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 6 डकैतों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल, यह पूरा मामला करीब तीन साल पहले का है, जब अंबागढ़ चौकी थाना अंतर्गत बांधाबाजार निवासी सर्राफा व्यापारी भूपेंद्र गुप्ता से मारपीट,लूट तथा डकैती हुई थी। शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज करते हुए डकैती, लूट और मारपीट के आरोपियों की पतासाजी शुरू की थी। इसके बाद 6 आरोपियों को हिरासत में लेकर अंबागढ़ चौकी पुलिस ने न्यायलयीन अभिरक्षा में जेल भेज दिया था, जिस पर कोर्ट ने अभी फैसला सुनाते हुए आजीवन कारावास की सजा सभी आरोपियों को सुनाई है। बताया जा रहा है कि पुलिस के 7 लोगों की टीम के द्वारा भेष बदलकर मुसलमानों का पोशाक, टोपी और काजल लगा के आरोपियों के इलाके के भीतर घुस के इन आरोपियों को हिरासत में लिया था।
भेष बदलकर पुलिस ने किया था गिरफ्तार
दरसअल, करीब तीन साल पहले 24 अगस्त 2020 को थाना अम्बागढ़ चौकी अंतर्गत बांधा बाजार निवासी प्रार्थी गोपेन्द्र गुप्ता, आमाटोला से सोने चांदी की साप्ताहिक दुकान लगाकर वापस शाम को अपने घर आ रहा था। बांधाबाजार के आगे सुनसान सड़क पर पहले से घात लगा कर बैठे 6 आरोपियों ने व्यापारी के साथ मारपीट कर लगभग 12 लाख के सोने चांदी के आभूषणों की डकैती कि घटना को अंजाम दिया। रिकॉर्ड समय में आरोपियों को पकड़ कर समस्त सोने चांदी के आभूषणों की रिकवरी अंबागढ़ चौकी पुलिस ने की और आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में एडीजे थॉमस एक्का ने सभी 6 आरोपियों को डकैती का आरोपी साबित होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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6 डकैतों को आजीवन कारावास
कोर्ट ने आरोपियों में मोहम्मद मेहराज आत्मज जानू अंसारी (22), निकित कुमार बिंझारे,( 21), मोहम्मद रिजवान उम्र (22), सुनील मिश्रा उम्र (27), करण मिश्रा उम्र (22), गुलजार उम्र (23) को मामले में दोषी पाया गया। पुलिस जांच में पता चला कि डोंगरगांव से ताल्लुक रखने वाले और अन्य डकैत कई महीने से डकैती की वारदात को अंजाम देने इस इलाके में रैकी कर रहे थे।