इंदौर के संदीप तेल हत्याकांड के मुख्य आरोपी रोहित सेठी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, चार साल से जेल में बंद था

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Puneet Pandey
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इंदौर के संदीप तेल हत्याकांड के मुख्य आरोपी रोहित सेठी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, चार साल से जेल में बंद था

संजय गुप्ता, INDORE. इंदौर में जनवरी 2019 में विजयनगर थाने के ठीक पीछे हुए प्रॉपर्टी कारोबारी संदीप तेल (अग्रवाल) की हत्या के मुख्य आरोपी व षड़यंत्रकारी रोहित सेठी की जमानत हो गई है। जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में उसने जमानत के लिए आवेदन लगाया था, जो मंजूर हो गया। सेठी अभी उज्जैन जेल में बंद है। उसे फरवरी 2019 में देहरादून से गिरफ्तार किया था, तभी से वह जेल में बंद है। बताया जा रहा है कि इस हत्याकांड के कई अहम गवाहों के बयान पलट जाने के चलते उसकी जमानत हो पाई। उधर जिला कोर्ट में अभी ट्रायल चल रहा है। 



करोड़ों के लेन-देन के चलते हुई थी हत्या



संदीप तेल के कई लोगों से करोड़ों के लेन-देन था, इसके बदले में वह लेनदार से प्रॉपर्टियों को गिरवी रखवाता था। रोहित सेठी से भी उसका 17 करोड़ से ज्यादा का लेन-देन का विवाद बताया जाता है। तेल जब जनवरी 2019 में हत्या वाले दिन शाम को अपने ऑफिस से निकल रहा था, तब शूटर ने गोलियां चलाकर हत्या कर दी। इस मामले में बाद में रोहित सेठी का नाम आया और उसे मुख्य षड्यंत्रकारी माना गया है, पुलिस की जांच में आया कि सुधाकर राव मराठा को उसने इस काम के लिए सुपारी दी थी और मराठा ने कुछ शूटरों को इसमें साथ लिया और हत्या कराई। बाद में सेठी फरवरी में देहरादून से गिरफ्तार हुआ। उधर मराठा ने निंबाहेडा राजस्थान में एक मारपीट केस में गिरफ्तारी दे दी। 



चंपू, नीलेश का भी नाम आया, लेकिन पुलिस ने नहीं की जांच



हाल ही में इस मामले में पुलिस अजमेर जेल से मुख्य शूटर जीतेंद्र बना को भी इंदौर लेकर आई थी। दस दिन तक उससे पूछताछ की गई, इस दौरान यह बात आई कि फार्महाउस पर यह षडयंत्र रचा गया और इस दौरान कई लोग मौजूद थे। इस हत्याकांड में चंपू और उसके भाई नीलेश अजमेरा की भी भूमिका को लेकर सवाल उठे, लेकिन पुलिस ने इनकी भूमिका की जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इनका भी संदीप तेल से लंबा लेन-देन था, जो विवादित था।


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