इलाहबाद HC के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, रेप पीड‍़िता की कुंडली में मंगल दोष है या नहीं इसकी जांच पर लगाई रोक

author-image
एडिट
New Update
इलाहबाद HC के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, रेप पीड‍़िता की कुंडली में मंगल दोष है या नहीं इसकी जांच पर लगाई रोक

PRAYAGRAJ. एक रेप के आरोपी ने पीड़िता से शादी करने से यह कहकर इंकार कर दिया कि वो मांगलिक है। इस पर इलाहबाद हाई कोर्ट ने लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग से पीड़िता की कुंडली देखकर ये बताने का आदेश दिया कि वो मांगलिक है या नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। दरअसल, शादी का झांसा देकर रेप के आरोपी गोविन्द राय उर्फ मोनू की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, जिसमें पीड़िता से शादी न करने की वजह उसका मांगलिक होना बताया गया, जबकि पीड़िता के वकीलों ने कहा कि पीड़िता मांगलिक नहीं है।



क्या है पूरा मामला



लखनऊ के चिनहट थाने में एक युवती ने 15 जून 2022 को गोविंद राय उर्फ मोनू के खिलाफ केस दर्ज कराया था। युवती का आरोप है कि निजामपुर मल्हौर के रहने वाले गोविंद से उसकी सगाई हुई थी। इसके बाद गोविंद ने शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया। जब पीड़ित ने उस पर शादी का दबाव बनाया तो उसकी कुंडली में मांगलिक दोष बताते हुए शादी से इनकार कर दिया।



SC ने लिया स्वत: संज्ञान



इलाहबाद हाई कोर्ट ने लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के अध्यक्ष को 10 दिन में लड़की की कुंडली जांच कर यह बताने का आदेश दिया था, कि वह मांगलिक है या नहीं। 26 जून को मामले में अगली सुनवाई होनी थी, लेकिन 3 जून को सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए इलाहबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी।



2020 में हुई थी सगाई



पीड़ित ने पुलिस को बताया कि 16 जून 2020 को उसका गोविंद के संग रोका हुआ था। इसके बाद हमारे बीच फोन और वीडियो कॉल से बात होने लगी। 19 अप्रैल 2021 को मेरे पिता की मौत हो गई। इसके बाद 20 अप्रैल 2021 को गोविंद अपनी मां के साथ मेरे मल्हौर स्थित घर में आया। रात में जब घर के सभी सदस्य सो रहे थे तो गोविंद ने मेरे साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। जब मैंने मना किया तो गोविंद ने कहा कि कुछ ही दिन में हमारी शादी होने वाली है तो शारीरिक संबंध बनाने में क्या दिक्कत है? इसके बाद गोविंद ने मेरी मर्जी के खिलाफ 4 दिन लगातार मेरा रेप किया। फिर 2 साल तक हम दोनों के बीच वीडियो कॉल से बात होती रही। जब मैं गोविंद से शादी करने की बात कहती तो वह टाल-मटोल कर देता। बाद में उसने बताया कि वह किसी और से शादी करने जा रहा है और उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है। गोविंद ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उससे संबंध होने की बात किसी को बताई तो वह मेरे प्राइवेट फोटो और वीडियो वायरल कर देगा।


Allahabad High Court Supreme Court took cognizance Supreme Court's comment in rape case Mangal Dosh in Kundli Astrology Department of Lucknow University इलाहबाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कुंडली में मंगल दोष लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग