सीएम शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर में धारा 144 लागू, प्रशासन की सोशल मीडिया पर रहेगी पैनी नजर

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BP Shrivastava
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सीएम शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर में धारा 144 लागू, प्रशासन की सोशल मीडिया पर रहेगी पैनी नजर

BHOPAL. आगामी विधानसभा चुनाव मद्देनजर सीहोर जिले में धारा-144 लागू कर दी गई है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि चुनाव को लेकर प्रशासन ने यह कदम उठाया है। नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव होना है। इसलिए प्रशासन अभी से ज्यादा सतर्कता बरत रहा है। वहीं चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग भी अलर्ट हो गया है। यहां बता दें सीहोर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला है। इसे लेकर भी प्रशासन सख्त रवैया अपना रहा है। इस दौरान प्रशासन सोशल मीडिया की गतिविधियों पर पैनी नजर रखेगा। जिले में धारा 144 चार नवंबर 2023 तक लागू रहेगी।



कलेक्टर ने आदेश जारी किए



एमपी में 3 माह बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन सख्त रवैया अपना रहा है। प्रशासन ने चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इसको ध्यान में रखते हुए को सीहोर कलेक्‍टर प्रवीण सिंह ने एसपी मयंक अवस्‍थी के पत्र पर जिले में धारा-144 लागू की है। असामाजिक और शरारती तत्वों द्वारा इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया के प्लेटफार्म फेसबुक, वॉट्सऐप आदि का दुरुपयोग कर सांप्रदायिक, धार्मिक और जातिगत विद्वेष पहुंचाने से दुर्भावना पूर्ण पोस्ट करने की संभावना प्रबल हो जाती है। इस तरह की गतिविधियों को रोकने, जनसामान्य की सुरक्षा और सामुदायिक और धार्मिक सद्भावना तथा शांति बनाए रखने के लिए जिले की सीमाओं के भीतर प्रतिबंधात्‍मक (धारा 144) आदेश जारी किए गए।



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इन एक्टिविटीज पर रहेगा बैन 



कलेक्‍टर की ओर से जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों व्हाटसऐप, फेसबुक, हाईक, ट्वीटर एसएमएस, इंस्टाग्राम आदि का दुरुपयोग कर धार्मिक, सामाजिक, जातिगत भावनाओं एवं विद्वेष को भड़काने के लिए किसी भी प्रकार के संदेशों का प्रसारण नहीं कर सकेगा। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म पर किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक और उन्माद फैलाने वाले संदेश, फोटो ऑडियो, वीडियो आदि का प्रसारण नहीं करेगा। इसके साथ ही सोशल मीडिया के कोई भी पोस्ट जिसमें धार्मिक, साम्प्रदायिक एवं जातिगत भावना भड़कती हो, उसे कमेंट, लाइक, शेयर या फारवर्ड नहीं करेगा। साथ ही यह भी बताया गया है कि ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी की यह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को रोके। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ धारा-188 के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। 


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