याचिकाकर्ता की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, नहीं हो रहा ट्रैफिक नियमों का पालन, SC ने पूछा- हम खोल लें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, देखें

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The Sootr CG
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याचिकाकर्ता की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, नहीं हो रहा ट्रैफिक नियमों का पालन, SC ने पूछा- हम खोल लें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, देखें

NEW DELHI. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 28 जुलाई को सड़क सुरक्षा के सिलसिले में दायर एक याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट के नियम राज्यों में सही तरह से लागू नहीं किए जा रहे हैं। याचिकाकर्ता की अर्जी पर कोर्ट ने जवाब देते हुए कहा कि ये मसला एडमिनिस्ट्रेशन का है और इसे हम नहीं देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अपनी पिटीशन वापस लेने की गुजारिश की।





कोर्ट ने कहा- सभी के सिर पर लगा दें मॉनीटर





याचिकाकर्ता की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम सभी के सिर पर मॉनीटर लगा दें, हम ही मोटर व्हीकल सिस्टम को चलाएं? यही चाहते हैं आप?





ट्रैफिक देखना प्रशासन का काम





याचिकाकर्ता की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब देते हुए कहा कि ट्रैफिक देखना प्रशासन का काम है। आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट यहां पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट खोल लें और देखें कि ट्रैफिक कैसे चल रहा है और कैमरा कैसे लगाए गए हैं। इसलिए हम आपकी याचिका खारिज करते हैं।





कोर्ट ने पहले भी लगाई थी फटकार





सुप्रीम कोर्ट में इसी महीने मशहूर कॉमेडियन अनुभव सिंह बस्सी पर दायर एक याचिका के मामले पर सुनवाई हुई थी। बस्सी का एक शो आया था, जिसमें उन्होंने वकीलों को लेकर एक कमेंट किया था। एडवोकेट फरहत वारसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली कि कॉमेडियन बस्सी ने वकीलों और कानून का मजाक उड़ाया है और उन पर कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ता फरहत वारसी को फटकार लगाते हुए कहा कि आपके पास कुछ और काम नहीं है। ये क्या है? हम किसी स्टैंडअप कॉमेडी शो के बारे में सुनवाई क्यों करें? कुछ बेहतर लेकर आएं। आपको पूरे समुदाय की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपना देखें।



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