BSC नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के रिजल्ट पर हाईकोर्ट की रोक, पूछा- सेशन बीतने के बाद किस नियम से कराई परीक्षा, सरकार नहीं दे पाई जवाब

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Rahul Garhwal
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BSC नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के रिजल्ट पर हाईकोर्ट की रोक, पूछा- सेशन बीतने के बाद किस नियम से कराई परीक्षा, सरकार नहीं दे पाई जवाब

GWALIOR. एमपी हाईकोर्ट ने बीएससी (नर्सिंग) प्रवेश परीक्षा-2022-23 (B.Sc Nursing Entrance Exam) के रिजल्ट पर रोक लगा दी है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने बुधवार, 12 जुलाई को मध्य प्रदेश सरकार को ये निर्देश देते हुए कहा कि सत्र बीतने के बाद प्रवेश परीक्षा कराने का क्या औचित्य ? कोर्ट ने ये निर्देश ऑल इंडिया नर्सिंग इंस्टिट्यूट एसोसिएशन की याचिका पर दिया है।




— TheSootr (@TheSootr) July 12, 2023



31 अक्टूबर थी एडमिशन की अंतिम तारीख



एसोसिएशन ने प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में बीएससी (नर्सिंग) में प्रवेश के लिए हाल ही में 7 से 9 जुलाई के बीच आयोजित की गई बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के आयोजन को चुनौती दी थी। इस मामले में एसोसिएशन की ओर से कोर्ट में पैरवी करने वाले एडवोकेट जितेंद्र शर्मा ने बताया कि जब इस कोर्स एडमिशन के लिए अंतिम तारीख 30 सितंबर 2022 थी, जिसे बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2022 किया गया था। लेकिन इसके बाद एडमिशन के लिए तारीख नहीं बढ़ाई गई तो फिर इतना समय बीतने के बाद प्रवेश परीक्षा लिए जाने का क्या औचित्य है। जब सेशन ही पूरा होने जा रहा है तो फिर इसकी प्रवेश परीक्षा कैसे कराई जा सकती है।



पिछले हफ्ते हुई थी प्रवेश परीक्षा



इस मामले में प्रदेश सरकार से ये पूछा गया था कि जब नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से 31 अक्टूबर 2022 के बाद एडमिशन के लिए कोई तारीख नहीं बढ़ाई गई है तो फिर फरवरी-2023 में प्रवेश के लिए किस नियम के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए। इसके बाद 7 से 9 जुलाई 2023 के बीच प्रवेश परीक्षा किस नियम के तहत आयोजित की गई। ये किन नियमों और किस अधिकार के तहत आयोजित की गई। लेकिन राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में इन सवालों का कोई जवाब नहीं दिया गया। इस आधार पर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने प्रवेश परीक्षा के रिजल्ट पर रोक यानी स्टे लगाने का आदेश बुधवार, 12 जुलाई को जारी किया।



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'इंडियन नर्सिंग काउंसिल के नियम क्या सरकार पर लागू नहीं'



हाईकोर्ट ने पूछा कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल के नियम क्या सरकार पर लागू नहीं है। जो उसने अब जुलाई महीने में परीक्षा कराई है। कोर्ट ने ये भी पूछा कि सरकार को क्या मनमानी की छूट है। इस पर अतिरिक्त महाधिवक्ता अंकुर मोदी से जवाब मांगा गया था। कोर्ट में ये भी सफाई दी गई थी कि नर्सिंग प्रवेश परीक्षा को साल 2023-24 के लिए मान्य कर लिया जाएगा। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि यदि ऐसा कोई नियम है तो वो कोर्ट को बताएं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया तब न्यायालय ने इस मामले में हाल ही में आयोजित हुई प्रवेश परीक्षा के परिणामों पर रोक लगा दी।


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