छत्तीसगढ़ में फसल बीमा कराने की आखिरी तारीख आज, इंश्योरेंस नहीं होने पर झेलना पड़ सकता है नुकसान

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Pratibha Rana
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छत्तीसगढ़ में फसल बीमा कराने की आखिरी तारीख आज, इंश्योरेंस नहीं होने पर झेलना पड़ सकता है नुकसान

नितिन मिश्रा, RAIPUR. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराने की 31 जुलाई आखिरी तारीख है। जिन किसानों ने बीमा नहीं कराया हैं। वो आज (31 जुलाई) बीमा इंशोयरेंश कंपनी से बीमा करवा सकते हैं। प्रदेश में इस समय जोरदार बारिश हो रही है। फसलों का बीमा नहीं होने पर किसानों को नुकसान झेलना पड़ सकता है। 

सरकार ने इसके लिए इंश्योरेंस कंपनियां भी तय कर दी हैं।



आज आखिरी तारीख



जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराने की आखिरी तारीख 31 जुलाई सोमवार है, जिन किसानों ने अपना बीमा नहीं करा पाया है ये उनके लिए आखिरी मौका है। प्रदेश के किसान मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, सोयाबीन, मक्का, कोदो कुटकी और रागी का बीमा करा सकते हैं। इसके लिए बीमा कंपनी भी तय कर दी गई है। बीमा कंपनियों में एचडीएफसी, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बजाज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का चयन किया गया है। बीमा कंपनियों का चयन इस साल के अलावा खरीफ और रबी की फसल 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के लिए किया गया है। अभी प्रदेश में धान की बुवाई का काम चल रहा है। 



2 प्रतिशत लगेगी प्रीमियम राशि 



जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंतर्गत खरीफ फसल के लिए बीमा कंपनी को खोल बीमित राशि का 2% प्रीमियम किसानों को देना होगा। अधिसूचना क्षेत्र और फसल के लिए अलग-अलग संस्थाओं से कृषि ऋण  स्वीकृत होने की स्थिति पैदा होने की स्थिति में एक ही स्थान से बीमा कराया जाना है। इसकी सूचना के संबंध में दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार इंश्योरेंश कंपनी का होगा। 



पिछले साल 4 लाख किसानों को मिला था फायदा



जानकारी के अनुसार पिछले साल खरीद में प्रदेश के 98 लाख किसानों ने 32.19 हेक्टेयर में धान की फसल लगाई थी। इसमें प्रदेश के अलग-अलग जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अंतर्गत 14 लाख 54 हजार 701 किसानों ने 15 लाख 9 हजार 356 हेक्टेयर की धान फसल का बीमा करवाया था, जिनका बीमा धन 6 हजार 734 करोड़ रुपए से ज्यादा था। जिन किसानों ने प्रीमियम के रूप में 136 करोड़ 66 लाख रूपए जमा किए थे। पिछले साल प्रदेश में 4 लाख 3 हजार 52 किसानों को उनकी फसल नुकसान होने पर क्षतिपूर्ति के रूप में 143 करोड़ 11 लाख 53 हजार रूपए मुआवजे के रूप में दिए गए थे।


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