Shobhayatra Spitting Case- 18 साल के अदनान मंसूरी पर उज्जैन में महाकाल शोभायात्रा पर थूकने का आरोप लगा था। इस आरोप में अदनान ने जेल में पांच महीने बिताए और उसके घर पर बुलडोजर भी चलाया गया। अब शिकायतकर्ता और गवाह दोनों ही कोर्ट में पलट गए। दोनों ने कोर्ट से कहा कि थूकने वाली घटना देखी ही नहीं। अब जाकर युवक की जमानत हो गई है।
यह था पूरा मामला
17 जुलाई 2023 को उज्जैन में महाकाल की शोभायात्रा निकली थी। इसी दौरान आरोप लगे कि जब यह शोभायात्रा टंकी चौराहे के पास से निकल रही थी, तब मुस्लिम समुदाय के तीन लोगों ने उस पर थूका है। आरोप की पुष्टि के लिए एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें कुछ मुस्लिम युवक पानी की बोतल के साथ छत पर नज़र आ रहे थे। हालांकि किसी भी वीडियो में ‘थूकने’ के विजुअल्स नहीं थे। इस पर काफी बवाल हुआ। धरना- प्रदर्शन सब हुआ और सावन लोट नाम के व्यक्ति ने प्राथमिकी दर्ज कराई। उज्जैन के खारा कुआं थाने की पुलिस ने तीन मुस्लिम युवकों को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार लड़कों में दो नाबालिग थे। पुलिस ने IPC की कई धाराएं लगाईं। यानी धार्मिक भावनाएं आहत करने और दंगे भड़काने की कोशिश जैसी धाराएं। पुलिस पूछताछ में लड़कों ने सफाई दी थी कि वो तो महज़ पानी पी रहे थे। इसके बाद दो नाबालिग लड़कों को जुवेनाइल होम भेजा गया और तीसरे - अदनान मंसूरी को, ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा गया।
इसके बाद तोड़ दिया था युवक का मकान
घटना के दो दिन बाद, 19 जुलाई 2023 को पुलिस प्रशासन और उज्जैन नगर निगम गाजे- बाजे के साथ अदनान मंसूरी के पिता अशरफ हुसैन मंसूरी के घर पहुंचा। कहा गया कि अवैध निर्माण का केस है। और बुलडोज़र से घर और घर के नीचे बना छोटा सा प्रोविजन स्टोर (किराना दुकान) तोड़ दिया गया।
और मुकर गए गवाह
16 जनवरी 2024 को यानि कल हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने इस केस में अदनान मंसूरी को ज़मानत दे दी। क्योंकि मुख्य शिकायतकर्ता सावन लोट ने कोर्ट में कहा कि उसने शोभायात्रा पर थूकने जैसी कोई हरकत देखी ही नहीं थी। ये भी कहा कि उसने पुलिस के दबाव में बयान पर सिग्नेचर किए थे। अदनान को मिली बेल के कोर्ट ऑर्डर में इस बात का ज़िक्र भी है कि सावन लोट ट्रायल कोर्ट में होस्टाइल हो गए (बयान से पलट गए) और उन्होंने प्रॉसिक्यूशन (अभियोजन) के केस का समर्थन नहीं किया। और तो और इस केस में गवाह बने अजय खत्री नामक युवक ने भी यही किया। दोनों कोर्ट में अपनी बात से मुकर गए। दोनों ने ही कोर्ट में कहा कि ना तो उन्होंने आरोपियों को शोभायात्रा पर थूकते हुए देखा था, ना ही आरोपियों की पहचान की थी। बहरहाल, अब अदनान मंसूरी को बेल मिल गई है। 151 दिन बाद। कोर्ट ने उन्हें 75 हज़ार के पर्सनल बॉन्ड पर ज़मानत दी है। केस अभी चल रहा है।
Q & A
Q: शोभायात्रा पर थूकने के आरोप में युवक की जमानत क्यों हुई?
A: शोभायात्रा पर थूकने के आरोप में युवक की जमानत इसलिए हुई क्योंकि शिकायतकर्ता और गवाह दोनों ही कोर्ट में पलट गए। दोनों ने कोर्ट से कहा कि थूकने वाली घटना देखी ही नहीं।
Q: शिकायतकर्ता और गवाह ने कोर्ट में क्या कहा?
शिकायतकर्ता सावन लोट ने कोर्ट में कहा कि उसने शोभायात्रा पर थूकने जैसी कोई हरकत देखी ही नहीं थी। ये भी कहा कि उसने पुलिस के दबाव में बयान पर सिग्नेचर किए थे।
गवाह अजय खत्री ने भी कोर्ट में कहा कि ना तो उसने आरोपियों को शोभायात्रा पर थूकते हुए देखा था, ना ही आरोपियों की पहचान की थी।
Q: युवक की जमानत के लिए क्या हुआ?
अदनान मंसूरी की जमानत के लिए उसके वकील ने कोर्ट में अर्जी दायर की थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद युवक को जमानत दे दी।
Q: युवक को कितनी जमानत राशि देनी पड़ी?
अदनान मंसूरी को 75 हज़ार के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत मिली है।