BHOPAL. ट्रेन में बिना टिकट सफर करने वाले पुलिस जवानों पर रेलवे कार्रवाई करेगा। इनसे टिकट चेकिंग स्टाफ ट्रेन में रेलवे अधिनियम के तहत जुर्माना वसूलेंगे। इतना ही नहीं जुर्माना न देने पर उनकी जानकारी पुलिस मुख्यालय और उनके वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी जाएगी। जबलपुर रेल मंडल ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इस आदेश के बाद राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश के पुलिस कर्मचारियों ने सोशल मीडिया पर मुहीम शुरू कर दी है। दोनों विभागों के बीच ये आपसी तनातनी और बदले की कार्रवाई सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है।
पुलिस ने वायरल किया ये मैसेज
एमपी पुलिस द्वारा जारी मैसेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस कर्मचारियों द्वारा सोशल मीडिया पर चली मुहीम में स्पष्ट लिखा है कि यातायात पुलिस, थाना पुलिस चेकिंग के दौरान कार, बाइक पर कोई भी रेल कर्मचारी बिना हेलमेट, बीमा, प्रदूषण कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के कागज, शराब पीकर गाड़ी चलाता मिले तो चलानी करवाई की जाए और ऑनलाइन चालान पुलिस के सभी वॉट्सएप ग्रुप पर भेजे जाएं। इस संबंध में भोपाल रेल मंडल के पीआरओ सूबेदार सिंह का कहना है कि ऐसा कोई पत्र फिलहाल भोपाल मंडल में नहीं आया है।
रेलवे के आदेश में लिखा ये
जबलपुर रेल मंडल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्तमान में पमरे की सीमा में 24 घंटे के दौरान लगभग 400 ट्रेनें गुजरती हैं। इन सभी ट्रेनों के एसी और स्लीपर कोच में बिना टिकट सफर करने वाले पुलिस के जवानों पर कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। इधर निर्देश मिलने के बाद जबलपुर रेल मंडल के 1500 से ज्यादा टिकट चेकिंग स्टाफ और विजलेंस टीम, दोनों इस काम में जुट गए हैं।
अभी यह होता है
ट्रेन के स्लीपर और एसी कोच में नियमित यात्रा करने वाली पुलिस के जवान और कर्मचारी बिना टिकट यात्रा करते हैं। इनके जब टिकट चेकिंग स्टाफ टिकट पूछता है तो यह स्टाफ कहकर बच जाते हैं। कई बार लंबी यात्रा भी बिना टिकट ही की जाती है। स्लीपर के साथ एसी कोच में बिना टिकट यात्रा करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। वहीं, दूसरी ओर बिना टिकट यात्रा करने के बाद भी यह पुलिस विभाग में डीए और टीए भी लेते हैं।
रेलवे ने यह आदेश किया जारी
पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल ने ट्रेन में पुलिस द्वारा बिना टिकट यात्रा करने के संबंध में एक फरमान जारी किया है। इसमें जबलपुर मंडल के समस्त टिकट जांच कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि यात्रा के दौरान, वातानुकूलित कोच, शयनयान कोच में कोई भी पुलिस कर्मचारी बिना टिकट, उपयुक्त प्राधिकार पत्र के बिना यात्रा करते पाया जाता है तो उनके विरुद्ध रेल नियमानुसार कार्रवाई कर प्रभारित किया जाए एवं इसकी सूचना वाणिज्य नियंत्रक जबलपुर को अवश्य सूचित किया जाए। सहायक वाणिज्य प्रबंधक (कोचिंग) पंकज दुबे के हस्ताक्षर से जारी फरमान में स्पष्ट तौर पर कहा है कि इसे अति आवश्यक समझा जाए।
रेलवे के नियमों का पालन करना जरूरी- विश्वरंजन
जबलपुर रेल मंडल सीनियर डीसीएम विश्वरंजन ने कहा कि रेलवे के नियमों का पालन करने के लिए लेटर जारी किया है। लेकिन इसे गलत दिशा में ले जाकर दुर्भावना पूर्ण तरीके से रेलवे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की जा रही है। हमने इस संबंध में रेलवे कर्मचारियों को हिदायत दी है कि वे यातायात नियमों का पालन करें। अगर किसी कर्मचारी के साथ इस तरह की बात सामने आती है, तो संबंधित अधिकारी से चर्चा करेंगे। रेलवे का नियम है कि यदि कोई पुलिसकर्मी ट्रेन में बिना टिकट सफर करता है तो उसके पास प्राधिकार पत्र होना चाहिए।