BHOPAL. पुराने वाहनों के लिए परिवहन मुख्यालय से नए आदेश जारी हुए हैं। जिसके अनुसार अब बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों के आरटीओ (क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ) में आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आदेश में यह भी कहा गया कि परिवहन कार्यालय में फिटनेस, ट्रांसफर नाम/ पता परिवर्तन, डुप्लीकेट रजिस्ट्रशेन, पुन: पंजीयन, Hypothecation आदि सभी कार्यों के लिए जब आवेदन प्राप्त होते हैं तो यह देखा जाएगा कि वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी या नहीं। यदि वाहन में हाई सिक्योरिटी सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी नहीं होगी तो ये काम नहीं होंगे।
15 जनवरी तक होना है कार्रवाई
परिवहन आयुक्त द्वारा आदेश में बताया कि वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाए जाने की कार्रवाई 15 जनवरी 2024 तक पूरी की जाना है। इस संबंध में पूर्व दिशा- निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इस संबंध में पूर्व में दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। जब वाहन फिटनेस के लिए जिला परिवहन कार्यालय आता है तो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाए जाने के सत्यापन के बाद ही फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाए।