Gwalior. मध्य प्रदेश के अशोकनगर से विधायक जजपाल सिंह जज्जी के जाति प्रमाण निरस्त करने के एकलपीठ के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर बहस करने से आनाकानी करने पर युगलपीठ ने अधिवक्ताओं पर नाराजगी जाहिर की। न्यायालय ने कहा कि, अपीलकर्ता के अधिवक्ता को 50 हजार रुपए कॉस्ट हो तब अगली तारीख मिलेगी।
कोर्ट ने पूछा क्या जल्दी है स्टे है तो आप पर
युगलपीठ ने जजपाल सिंह जज्जी के अधिवक्ता से पूछा कि याचिका की हियरिंग की जल्दी क्या है। एकलपीठ के जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने के आदेश पर आपके पक्ष में स्टे है। आराम से सुनवाई करवा लेना। इस पर विधायक जज्जी के अधिवक्ता ने कहा कि याचिका पर पक्षकार का राजनीतिक कैरियर जुड़ा है। आगामी महीनों में विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में पक्षकार को टिकट मिलने पर दिक्कत आएगी। जिस पर युगलपीठ ने दोनों पक्षों को मामले में बहस करने को कहा।
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फाइनल सुनवाई के लिए था नियत, अगली तारीख मांगी
उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में अशोक नगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी के जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने की अपील पर सुनवाई प्रारंभ हुई। जजपाल सिंह के वकील बहस के लिए तैयार थे, लेकिन विपक्षी वकील ने बहस के लिए अगली तारीख मांगी, जिस पर युगलपीठ नाराज हो गई। पीठ ने कहा कि, वरिष्ठ अधिवक्ता बहस को तैयार हैं। आज की तारीख दोनों पक्षों की सहमति से तय हुई थी। यह तरीका ठीक नहीं है। यदि आप आवेदक अधिवक्ता को कॉस्ट के 50 हजार रुपए दोगे, तब ही उन्हें अगली तारीख पर बहस के लिए समय मिलेगा।
बोले, दोनों पक्ष मिलकर आदेश भी लिखकर ले आया करो
युगलपीठ ने मामले की सुनवाई प्रारंभ की तो फिर से विपक्षी अधिवक्ता ने बहस करने के लिए अगली तारीख मांगी, तो जस्टिस रोहित आर्या नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि आप दोनों पार्टी तय कर लो कि बहस करनी नहीं है तो हम बैठे क्यों हैं यहां पर। आप ही ड्राफ्ट ऑर्डर लिखकर ले आया करो कि हमको बहस करना नहीं है। कोर्ट की नाराजगी के बाद दोनों पक्ष बहस करने के लिए तैयार हुए।
दिन भर चली बहस, अब गुरुवार को भी होगी सुनवाई
बुधवार को अपील पर सुनवाई प्रारंभ हुई। दिनभर जजपाल सिंह जज्जी के अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखा। न्यायालय समय समाप्त होने पर युगलपीठ ने मामले की सुनवाई गुरुवार को लगातार करने के आदेश दिए हैं। गुरुवार को विपक्षी अपना तर्क रखेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि गुरुवार को विधायक जजपाल जज्जी के भविष्य का फैसला हो सकता है।