संजय गुप्ता, INDORE. मप्र के सबसे चर्चित सेक्स स्केंडल हनी ट्रैप की सीडी, पैनड्राइव कहां पर है? इसमें किन नेताओं और बड़े अधिकारियों की रिकार्डिंग मौजूद है, यह रिकार्डिंग कितने घंटों की है? इस केस को लेकर यह सभी सवाल चल रहे हैं? यह पूरे केस से जुड़ी रिकार्डिंग और कहीं नहीं बल्कि जिला कोर्ट के मालखाने में बंद है। जांच कमेटी द्वारा जब्त आरोपियों से जब्त सभी मोबाइल, व अन्य इलेक्ट्रानिक दस्तावेजों की जांच हैदराबाद की फोरेंसिंग लैब में होने के बाद इसके सभी डेटा को कुछ पैन ड्राइव में भी सुरक्षित रख लिया गया था। इसके बाद यह सभी दस्तावेज जिला कोर्ट इंदौर के मालखाने में सुरक्षा में रखे हुए हैं।
कितने नाम छिपे हैं इस रिकार्डिंग में
अभी तक यह सामने नहीं आया है कि इस रिकार्डिंग में कितने बड़े नाम छिपे हुए है। कुछ नामों को लेकर अनौपचारिक तौर पर चर्चाएं चली, कुछ वीडियो क्लीपिंग भी बाहर आई लेकिन इन सभी की औपचारिक पुष्टि नहीं है।
कब सामने आएंगे यह नाम और रिकार्डिंग
इस पूरे मामले में वीडियो रिकार्डिंग जिला कोर्ट में ट्रायल होने के बाद ही सामने आने की संभावना है। अभी तक इंदौर जिला कोर्ट में आरोपियों पर चार्ज तय नहीं हुए हैं। चार्ज तय होने के बाद इसमें गवाही शुरू कर ट्रायल शुरू होगा और सबसे पहले मुख्य गवाह व फरियादी इंदौर नगर निगम के पूर्व सिटी इंजीनियर हरभजन सिंह की गवाही होगी। इसके बाद ही आरोपियों द्वारा अपने बचाव के लिए यह सभी रिकार्डिंग मांगी जाएगी, ताकि उन्हें देखने के बाद वह अपने बचाव के लिए दलील पेश कर सके। बचाव पक्ष पहले भी यह मांग चुका है, लेकिन ट्रायल के बाद ही इनके सामने आने की बात कोर्ट में कही जा चुकी है।
इंदौर जिला कोर्ट में एक ही एफआईआर पर 30 केस
इंदौर कोर्ट में 6 नवंबर 2020 से इस मामले में सुनवाई चल रही है और 30 केस इससे जुड़े हुए हैं। इसमें अधिकांश जमानत संबंधी थे जिसमें आदेश हो चुके हैं। लेकिन मूल केस अभी भी चल रहा है जिसमें पलासिया थाने में सिंतबर 2019 में दर्ज एफआईआर 405 के आधार पर मामला कोर्ट में पहुंचा था। यह केस हरभजन सिंह ने दर्ज कराया था।
कमलनाथ से क्यों हो रहे जवाब-तलब
यह वीडियो रिकार्डिंग, सीडी-पैनड्राइव औपचारिक तौर पर कहीं पर नहीं है, सिवा जिला कोर्ट के। ऐसे में पूर्व सीएम कमलनाथ ने 21 मई 2021 को भोपाल में प्रेस कांफ्रेस में मीडिया से कहा था कि उनके पास हनी ट्रैप की पूरी सीडी और पेन ड्राइव है। इस पर आरोपियों के वकील यावर खान ने आपत्ति लगाई थी और पूछा था कि यह पेन ड्राइव कमलनाथ के पास कैसे पहुंची। इसी मामले में विवेचना सहायक व निरीक्षक शशिकांत चौरसिया ने उन्हें नोटिस जारी किया था। अब कोर्ट में इसी नोटिस को लेकर चौरसिया ने सोमवार को इंदौर जिला कोर्ट में बताया कि पूर्व सीएम कमलनाथ जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।
नोटिस में यह लिखा था
शशिकांत चौरसिया द्वारा जारी नोटिस में था कि- 21 मई 2021 को आपके द्वारा ली गई प्रेस कांफ्रेंस में कहा गया कि हनी ट्रैप की सीडी, पेन ड्राइव आपके पास है। थाना पलासिया जिला इँदौर के अपराध क्रमांक 405/19 के तहत धारा 419, 420, 384, 506, 120बी, 34 , 467, 468, 471, 370 (1)(3), 354 (सी), 389, 385, 66 (ई), 67, 67(ए) आईटी एक्ट के अनुसार इस जांच में यह सीडी, पेन ड्राइव अहम है। इससे जांच को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है और संवेदनशील हनी ट्रैप केस में है नवीन तथ्य ज्ञात किए जा सकते हैं। आपसे अपेक्षा है कि दो जून 2021 को दोपहर साढ़े बारह बजे और आफिस में आकर सीडी, पेन ड्राइव देने का कष्ट करें।
शासकीय अधिवक्ता ने यह लिखित जवाब पेश किए थे
सोमवार को हुई इंदौर जिला कोर्ट में सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता व विशेष लोक अभियोजक अभिजीत सिंह राठौर ने लिखित में जवाब दिया कि - एसआईटी के पूर्व प्रमुख विपिन माहेशवरी नव्बर 2023 में रिटायर हो गए हैं। उनके स्थान पर एक सप्ताह पहले ही आदर्श कटियार नियुक्त हुए हैं। वह ट्रेनिंग के लिए बाहर गए हैं, इसके चलते उनसे चर्चा नहीं हो सकी है। इस कारण अभियोजन पक्ष आरोपी द्वारा पेश आवेदन पर जवाब पेश करने में असमर्थ है। वहीं मौखिक तौर पर बताया गया कि पूर्व सीएम द्वारा जांच में सहयोग नहीं किया जा रहा है और एसआईटी के नोटिस का जवाब उनके द्वारा नहीं दिया गया है।