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बिलासपुर जिला प्रशासन ने आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। अब यदि पशु मालिक अपने पशुओं को खुला छोड़ते हैं, तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। एसडीएम ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 लागू कर दी गई है।
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