ईपीएफओ से एडवांस
हादसे में मृत कर्मियों के परिजनों को 3 दिन में मिलेगा PF का पैसा
घर के आर्थिक उपार्जन करने वाले सदस्य जो किसी कंपनी में कर्मचारी या अधिकारी हैं और उनकी किसी दुर्घटना या बीमारी की वजह से मौत हो जाती है तो उस स्थिति में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( EPFO ) में जमा पैसों को अब सिर्फ 72 घंटे में निकाल पाएंगे।
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