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अगर आपने ऐसे किसी ट्रस्ट या संस्था को दान दिया है, जो आयकर अधिनियम की धारा 80जी के तहत कर छूट का लाभ दिलाते हैं तो आपको उनसे फॉर्म 10बीई जरूर ले लेना चाहिए।फॉर्म 10BE में किए गए डोनेशन से जुड़ी सभी डिटेल्स मौजूद होती हैं।
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