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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में विधवा बहुओं के अधिकारों को मजबूत किया है। कोर्ट ने कहा है कि हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के अनुसार, एक विधवा बहू अपने पुनर्विवाह तक ससुर से भरण-पोषण पाने की हकदार है।
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