ड्रोन उड़ाने के नियम: भारत सरकार की क्या है गाइ़डलाइन, क्वालिफिकेशन और फाइन

author-image
एडिट
New Update
ड्रोन उड़ाने के नियम: भारत सरकार की क्या है गाइ़डलाइन, क्वालिफिकेशन और फाइन

देश में पहली बार ड्रोन से हमला हुआ। शनिवार की रात को जम्मू में एयरबेस पर ड्रोन से दो ब्लास्ट किए गए और रविवार को भी रात में जम्मू के ही कालूचक मिलिट्री बेस पर ड्रोन दिखाई दिया। ड्रोन के आविष्कार के साथ काफी उम्मीदे सामने आई थी। फोटोस, विडियोस और फूड डिलेवरी में इसका इस्तेमाल शुरू हो भी गया था, लेकिन देश में ड्रोन से हो रहे इन हमलों के कारण सुरक्षा से जुड़े सवाल भी उठे हैं। ड्रोन को लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए है, आइए सरकार की ड्रोन से जुड़ी गाइडलाइन के बारे में जानते हैं...

किस ड्रोन के लिए कहा से लेनी होगी इजाजत

सरकारी गाइडलाइन Unmanned Aircraft System Rules, 2021 में है। इसको सिविल एविएशन मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है। ड्रोन उड़ाने के लिए इन गाइडलाइन्स को मानना जरूरी है। ड्रोन के वजन और साइज के आधार पर इसे तीन कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहली कैटेगरी नैनो ड्रोन्स की है इसमें 250 ग्राम से कम वजन वाले ड्रोन्स आते हैं। इसको उड़ाने के लिए रूल्स के अनुसार किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। माइक्रो और स्मॉल ड्रोन- माइक्रो ड्रोन का वजन 250 ग्राम से ज्यादा लेकिन 2 किलोग्राम से कम होता है इसको उड़ाने के लिए UAS Operator Permit-I (UAOP-I) से परमिशन लेनी होती है। ड्रोन पायलट को Standard Operating Procedure या SOP को फॉलो करना होता है। मीडियम और लार्ज ड्रोन- गाइडलाइन्स के अनुसार मीडियम ड्रोन्स का वजन 25 किलोग्राम से ज्यादा लेकिन 150 किलोग्राम से कम होता है.। इसको ऑपरेट करने के लिए UAS Operator Permit-II (UAOP-II) से इजाजत लेनी पड़ती है। DGCA ने ड्रोन उड़ाने के लिए कुछ शर्तें भी रखी है। इसके अनुसार ड्रोन को क्लोज्ड स्पेस में नहीं उड़ाया जा सकता है।

कौन सा लाइसेंस किस ड्रोन के लिए, क्या होगी क्वालिफिकेशन

इसको उड़ाने से पहले Air Traffic और Air Defence Control से परमिशन लेनी ही होती है। ड्रोन उड़ाने के लिए दो तरीके के लाइसेंस दिए जाते हैं: एक स्टूडेंट रिमोट पायलट लाइसेंस और दूसरा रिमोट पायलट लाइसेंस। इस लाइसेंस को लेने के लिए ऑपरेटर की उम्र 18 से 65 साल के बीच होनी चाहिए यदि वो कॉर्मशियल एक्टिविटी के लिए ड्रोन उड़ाना चाहते हैं। एप्लीकेंट को DGCA स्पेसिफाइड मेडिकल एग्जामिनेशन पास करना होगा साथ ही बैकग्राउंड भी चेक करवाना होगा। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं या इतनी ही पात्रता रखने वाली डिग्री है।

बिना परमिट के उड़ाने पर लग सकता है भारी जुर्माना

नैनो कैटेगरी के अलावा किसी भी ड्रोन को उड़ाने के लिए लाइसेंस या परमिट की जरूरत पड़ती है। नैनो ड्रोन के अलावा यदि कोई बिना परमिट के ड्रोन उड़ाता है तो उससे 25,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ता है। नो ऑपरेशन एरिया में ड्रोन उड़ाने पर 50,000 रुपये तक का फाइन लगाया जा सकता है।

ड्रोन गाइडलाइन