सुपरवाइजर भर्ती 2018 की तरह ही अब एक बार फिर हाई कोर्ट ने गुरुवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 5 साल की एज लिमिट में छूट दी है। 27 फरवरी को चीफ जस्टिस की डिविजनल बेंच द्वारा जारी इस आदेश के तहत अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी आवेदन कर सकते हैं।
सुपरवाइजर भर्ती 2018 की तरह ही अब एक बार फिर हाई कोर्ट ने गुरुवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 5 साल की एज लिमिट में छूट दी है। 27 फरवरी को चीफ जस्टिस की डिविजनल बेंच द्वारा जारी इस आदेश के तहत अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, पिछली बार की तरह इस बार भी भर्ती के आखरी रिजल्ट कोर्ट के आखरी फैसले पर निर्भर होंगे, जिससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को टेंशन हो रही है....क्योंकि 2018 में जब सुपरवाइजर भर्ती निकाली गई थी, तब हाई कोर्ट ने आंगनबाड़ी सहायिकाओं को आवेदन की छूट दी थी, लेकिन कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि इस भर्ती के रिजल्ट याचिका के आखरी फैसले पर निर्भर करेंगे। अब 7 साल बीत चुके हैं, लेकिन मामला अभी भी अदालत में चल रहा है और अभ्यर्थी अपने भविष्य को लेकर असमंजस में हैं। इस फैसले पर आंगनबाड़ी यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष विद्या खंगार का कहना है कि इस आदेश से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में खुशी है, लेकिन साथ ही इस बात की भी आशंका बनी हुई है कि कहीं यह मामला भी 2018 की भर्ती की तरह लंबा न खिंच जाए। उन्होंने मांग की कि अदालत को इन मामलों का जल्द निपटारा करना चाहिए ताकि उम्मीदवारों को केवल आवेदन की छूट ही न मिले, बल्कि भर्ती का अंतिम लाभ भी मिल सके।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी चिंता
सुपरवाइजर पद के लिए आवेदन करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी चिंता यही है कि अगर इस भर्ती के परिणाम भी लंबे समय तक लटके रहे, तो इसका कोई ठोस लाभ नहीं मिलेगा। अब सभी की नजरें हाई कोर्ट पर टिकी हैं, ताकि जल्द ही अंतिम आदेश जारी किया जा सके और भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जा सके।अब देखना यह होगा कि हाई कोर्ट इस मामले पर कब अंतिम सुनवाई करता है और भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए क्या दिशा-निर्देश जारी करता है। फिलहाल, यह राहत आधी-अधूरी ही मानी जा रही है क्योंकि परिणामों को लेकर अब भी संशय बना हुआ है। जबलपुर से नील तिवारी की रिपोर्ट
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