फिर उठी आरक्षण की मांग, अब EWS वर्ग मैदान में उतरा | पर क्यो ?

मध्यप्रदेश समेत छत्तीसगढ़ में भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण की लगातार मांग की जा रही है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS को आरक्षण देने की मांग लेकर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है।

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मध्यप्रदेश समेत छत्तीसगढ़ में भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण की लगातार मांग की जा रही है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS को आरक्षण देने की मांग लेकर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है।

मध्यप्रदेश समेत छत्तीसगढ़ में भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण की लगातार मांग की जा रही है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS को आरक्षण देने की मांग लेकर छत्तीसगढ़ के  बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। जिसकी सुनवाई में कोर्ट ने सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है, जबकि याचिकाकर्ता को दो हफ्ते में response दाखिल करने कहा है.

क्या है पूरा मामला ?

दरअसल, याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अन्य राज्यों में EWS को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जा चुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है। जबकि 2019 में छत्तीसगढ़ ने लोक सेवा संशोधन अध्यादेश के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा था।दरअसल, 12 जनवरी 2019 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया गया था, जिससे राज्यों को EWS वर्ग को 10 प्रतिशत तक आरक्षण देने का अधिकार मिला। इसके बाद 19 जनवरी 2019 को पूरे देश में इस आरक्षण को लागू किया गया। छत्तीसगढ़ ने भी उसी साल सितंबर में इस आरक्षण को लागू करने का अध्यादेश जारी किया था।
29 अप्रैल 2024 को याचिकाकर्ताओं ने इस मामले में सरकार को पत्र भी दिया था। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि संविधान संशोधन के अनुसार EWS वर्ग को सार्वजनिक रोजगार में 10 प्रतिशत तक आरक्षण मिलना चाहिए और यह अधिकार सभी राज्यों को मिला है। यही नहीं हाईकोर्ट ने सरकार से 4 हफ्ते में जवाब भी मांगा है.... अब देखना होगा कि क्या छत्तीसगढ़ में यह आरक्षण लागू होता है या फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की यह मांग अभी भी संघर्ष की वजह बनेगी।

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