Madhya Pradesh High Court का फैसला | शादी में फंस गया पेंच

हाईकोर्ट ने कहा अगर बिना धर्म बदले युवती शादी करती है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ इसे मंजूरी नहीं देता है इससे शादी के बाद पैदा होने वाले बच्चे को संपत्ति में अधिकार नहीं मिलेगा। 25 अप्रैल 2024 को दोनों ने अनूपपुर कलेक्टर ऑफिस में शादी के लिए आवेदन किया था।

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ATUL DWIVEDI
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Madhya Pradesh High Court