ANM भर्ती में उम्मीदवारों को अभी करना होगा इंतजार, सरकार ने हाईकोर्ट से मांगा एक हफ्ते का समय

2019 में नियम परिवर्तन के कारण ANM (ऑग्ज़ीलियरी नर्स मिडवाइफ) भर्ती प्रक्रिया से बाहर हुई महिला उम्मीदवारों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। हाईकोर्ट में 261 याचिकाएं दाखिल की गई थीं, कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए एक हफ्ते का समय दिया है।

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2019 में नियम परिवर्तन के कारण ANM (ऑग्ज़ीलियरी नर्स मिडवाइफ) भर्ती प्रक्रिया से बाहर हुई महिला उम्मीदवारों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। हाईकोर्ट में इस मामले में 261 याचिकाएं दाखिल की गई थीं, जिनकी सुनवाई के बाद कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए एक हफ्ते का समय दिया है।पहले ये जान लीजिए कौनसे नियम बदले गए...

019 में नियम परिवर्तन के कारण ANM (ऑग्ज़ीलियरी नर्स मिडवाइफ) भर्ती प्रक्रिया से बाहर हुई महिला उम्मीदवारों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। हाईकोर्ट में इस मामले में 261 याचिकाएं दाखिल की गई थीं, जिनकी सुनवाई के बाद कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए एक हफ्ते का समय दिया है।पहले ये जान लीजिए कौनसे नियम बदले गए...दरअसल पहले ANM भर्ती के लिए 1989 के नियम लागू होते थे, जिनमें शैक्षणिक योग्यता 10+2 (12वीं पास) और 18 महीने की ANM ट्रेनिंग जरूरी थी। लेकिन 2019 में नए नियम लागू किए गए, जिनमें:
 शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास (बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स अनिवार्य) कर दी गई।
ANM ट्रेनिंग केवल मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित संस्थानों से ही मान्य की गई।
ट्रेनिंग की अवधि 18 महीने से बढ़ाकर 2 साल कर दी गई।
  
इस बदलाव के कारण वे उम्मीदवार अयोग्य हो गए, जिन्होंने 2019 से पहले 18 महीने की ट्रेनिंग किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्था से की थी या 12वीं में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स सबजेक्ट नहीं लिया था। उम्मीदवारों ने कोर्ट में यह तर्क दिया कि:वे सभी नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड हैं।
उन्होंने केवल मान्यता प्राप्त संस्थानों से ही ANM ट्रेनिंग पूरी की है।
अन्य भर्तियों में पुराने नियमों के आधार पर राहत दी गई थी, तो ANM भर्ती में भी दी जानी चाहिए।
 

कोर्ट में क्या हुआ ?


सरकार की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट से अनुरोध किया कि उन्हें पुराने नियमों की पुष्टि के लिए शासन से निर्देश लेने की जरूरत है। इस पर कोर्ट ने सरकार को एक हफ्ते का समय दिया और अगली सुनवाई 3 मार्च दोपहर 2:30 बजे तय की गई है।ANM उम्मीदवारों की भर्ती को लेकर अब 3 मार्च की सुनवाई के बाद ही कोई बड़ा फैसला आ सकता है। कोर्ट यह तय करेगा कि क्या पुराने नियमों के तहत इन उम्मीदवारों को राहत दी जाएगी या नहीं।

 

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