OBC RESERVATION 27 फीसदी करने का मामला | 50 फीसदी आबादी को 27 फीसदी आरक्षण की मांग

मध्यप्रदेश के मुखिया डॉ. मोहन यादव भी ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने की बात कह चुके हैं...लेकिन ये लागू कब से होगा कोई नहीं जानता...इसी के बीच ओबीसी वर्ग की लड़ाई लड़ रहे सीनियर अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने सीएम मोहन यादव को एक लैटर लिखा है....

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मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर जो विवाद है...उससे आप सभी अच्छे से वाकिफ हैं...मामला सुप्रीम कोर्ट में हैं...और सुप्रीम कोर्ट 17 ट्रांसफर याचिकाएं खारिज कर चुका है....मध्यप्रदेश के मुखिया डॉ. मोहन यादव भी ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने की बात कह चुके हैं...लेकिन ये लागू कब से होगा कोई नहीं जानता...इसी के बीच ओबीसी वर्ग की लड़ाई लड़ रहे सीनियर अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने सीएम मोहन यादव को एक लैटर लिखा है....अपने इस लैटर में अधिवक्ता ने जिक्र किया है कि मप्र में ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण दिए जाने का नियम 18 मार्च 2019 से लागू है...जिसे विधानसभा में मध्यप्रदेश आरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 नाम से 14 अगस्त 2019 को पारित भी कर दिया गया है...फिर आखिर ऐसी क्या वजह है कि मप्र में आज तक ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण नहीं दिया गया...जबकि मप्र में ओबीसी वर्ग की आबादी 50 फीसदी के आसपास है....यही नहीं अधिवक्ता रामेश्वर ठाकुर ने अपने लैटर में इस बात का भी जिक्र किया कि कई याचिकाएं कोर्ट में हैं...लेकिन किसी भी याचिका में कानून पर कोई रोक नहीं है...फिर आखिर सरकार की ऐसी कौन सी मजबूरी है...जिसकी वजह से आज भी ये मामला कोर्ट में है....रामेश्वर ठाकुर ने ये भी लिखा कि जिस याचिका के आधार पर मप्र में 87-13 फीसदी का फॉर्मूला लागू किया गया था...उस याचिका को भी हाईकोर्ट खारिज कर चुका है...द सूत्र ने भी आपको ये खबर दिखाई थी कि यूथ फॉर इक्वालिटी की याचिका खारिज हो चुकी है...लेकिन उसके बाद भी मध्यप्रदेश में 87-13 फीसदी का फॉमूला चल रहा है....अधिवक्ता ने तो यहां तक लिखा कि विशेष परिस्थितियों में आरक्षण 50 फीसदी से ज्यादा हो सकता है...ऐसे में बार बार मप्र सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि सरकार आखिर क्यों इस मामले को लेकर इतनी लेटलतीफी दिखा रही है। रामेश्वर ठाकुर ने अपने लैटर में उन मामलों का भी जिक्र किया है...जिनको आधार बनाकर आरक्षण 50 फीसदी से ऊपर किया जा सकता है...ऐसे में देखना यही है कि अब सरकार आगे इस मामले को कैसे डील करती है।

MP हाई कोर्ट में OBC आरक्षण केस की पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट रामेश्वर सिंह ठाकुर ने सीएम को लैटर लिखा है

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