मध्यप्रदेश में आरक्षण का मसला तपती धूप में बढ़ रहे पारे की तरह गरमा रहा है.......फिर चाहे वो जातिगत आरक्षण हो...या फिर वर्क एक्सपीरियंस से जुड़ा आरक्षण हो...EWS आरक्षण हो...आरक्षण की चर्चा होती जरूर है...ताजा मामला MPPSC की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से जुड़ा है...और इस मामले में एक आदेश जबलपुर हाईकोर्ट से आया है...और दूसरा इंदौर खंडपीठ से...पहला मामला जो जबलपुर हाईकोर्ट से सामने आया है...वो अतिथि विद्वानों से जुड़ा है...जिन्हें जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है....दरअसल जबलपुर हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद उन अतिथि विद्वानों को बड़ी राहत मिली है जो सेल्फ फाइनेंस या जन भागीदारी के तहत चल रहे कॉलेजों में गेस्ट फैकल्टी की तरह काम कर रहे हैं। दरअसल MPPSC ने प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती निकाली है उनमें गेस्ट फैकल्टी यानी अतिथि विद्वानों को 25 फीसदी कोटे का फायदा देने की मांग की गई थी....जिस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत दी है। बता दें कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर और खेल अधिकारियों के लिए 2 हजार 117 पदों पर भर्ती निकाली है। जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन 27 फरवरी से जारी हैं...और अभ्यर्थी 26 मार्च 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। इन भर्तियों में उन गेस्ट फैकल्टी को 25% का कोटा दिया गया है जो खाली पदों पर ही काम कर रहे हैं। इस 25% कोटे का फायदा लेने के लिए सेल्फ फाइनेंस और जन भागीदारी कॉलेजों में काम कर रहे अतिथि विद्वानों ( guest faculty) ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कुल 33 अतिथि विद्वान इस मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे ...और ये कहा कि उन्हें भी कोटे का फायदा मिलना चाहिए...जो दूसरे अतिथि विद्वानों को दिया जा रहा है। जबलपुर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की डबल बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत देते हुए ये आदेश दिया है कि यह सभी अतिथि विद्वान 25% कोट के तहत आवेदन दे सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि याचिकाकर्ताओं की जॉइनिंग और इस भर्ती के रिजल्ट पर जो कुछ भी होगा।
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