जबलपुर हाईकोर्ट ने 20 मार्च को तीन बेहद जरूरी आदेश दिए हैं जो शिक्षक भर्ती के विभिन्न पहलुओं से जुड़े हैं...
जबलपुर हाईकोर्ट ने 20 मार्च को तीन बेहद जरूरी आदेश दिए हैं जो शिक्षक भर्ती के विभिन्न पहलुओं से जुड़े हैं...कोर्ट के इन आदेशों से सैकड़ों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है...साथ ही एक दिन में तीन जरूरी मामलों में सुनवाई भी बड़ी बात साबित हो रही है...तो इस वीडियो में हम आपको विस्तार से इन तीन मामलों के बारे में चर्चा करेंगे...और उस पर हाईकोर्ट ने क्या बदलाव किए हैं....ये भी जानेंगे...
क्या हैं 3 महत्तवपूर्ण मामले ?
तो सबसे पहला मामला TET 2020 पास अभ्यर्थियों से जुड़ा है....
2020 में पास किए गए TET (शिक्षक पात्रता परीक्षा) के अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024 में शामिल होने की अनुमति मिल गई है। हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया क्योंकि 2023 की रूल बुक के अनुसार, 2018 और बाद की TET परीक्षा की वैधता हमेशा होती है। इसके चलते अब ये अभ्यर्थी भर्ती परीक्षा में हिस्सा ले सकते हैं, हालांकि उनकी नियुक्ति हाईकोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर होगी। दरअसल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। जिसमें याचिकाकर्ताओँ कहना था कि 2023 की नियम पुस्तिका के अनुसार, 2018 के बाद जो भी टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) पास करेगा, उसकी वैधता आजीवन होगी। लेकिन मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (ESB) ने 2024 की प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में टीईटी 2020 पास अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट को बताया कि 2023 की नियम पुस्तिका में क्लॉज 7.4 में यह साफ लिखा है कि 2018 और उसके बाद की टीईटी परीक्षा पास करने वालों को फिर से पात्रता परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। और अब इसी मामले में हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों के हित में फैसला सुनाया है.... यह फैसला प्रदेश के सैकड़ों अभ्यर्थियों के लिए राहत लेकर आया है, क्योंकि अब वे भर्ती परीक्षा में हिस्सा ले सकेंगे।
अब बात करते हैं दूसरे मामले की तो दूसरा मामला जुड़ा है एज लिमिट में रही दिक्कतों से...
कुछ अभ्यर्थियों ने आयु सीमा में छूट के लिए याचिका दायर की थी...जिसमें उन्होंने 45 साल तक की आयु सीमा पर छूट की मांग की थी। इनका तर्क था कि उन्होंने 2018 में पात्रता परीक्षा पास की थी, उस समय उनकी आयु 39 साल थी और अब उनकी आयु 41 साल हो गई है। उन्होंने यह भी बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के आदेश के अनुसार, आयु सीमा में 3 साल की छूट मिलनी चाहिए, जिससे उनकी आयु 43 साल तक स्वीकार की जा सकती है। हाईकोर्ट ने इस मामले में उन्हें अंतरिम राहत दी और आदेश दिया कि वे भर्ती परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं और भाग ले सकते हैं। यह आदेश अगले सुनवाई तक लागू रहेगा। इस फैसले के बाद, आयु सीमा के कारण भर्ती प्रक्रिया से बाहर हुए कई अभ्यर्थियों को राहत मिली है, और अब वे परीक्षा में हिस्सा लेकर अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं।
बात करें तीसरे फैसले की तो सुनवाई में तीसरा मामला अतिथि शिक्षकों से जुड़ा हुआ है...
अतिथि शिक्षकों को भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करते समय अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य किया गया था। लेकिन कोर्ट ने उन्हें इस शर्त से राहत देते हुए बिना प्रमाण पत्र अपलोड किए आवेदन करने की अनुमति दी। दरअसल अतिथि शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (ESB) ने भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करते समय अतिथि शिक्षकों से अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करने को अनिवार्य कर दिया है, जो कि अन्याय है। इन शिक्षकों के वकील ने कोर्ट को बताया कि अतिथि शिक्षक पहले ही सरकारी स्कूलों में काम कर चुके हैं, इसलिए अनुभव प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने इस पर अंतरिम राहत दी है... यह आदेश अगले सुनवाई तक प्रभावी रहेगा। इस फैसले से अतिथि शिक्षकों के लिए आवेदन प्रक्रिया आसान हो जाएगी, और कई योग्य शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे।
यही नहीं कानून के जानकारों के अनुसार यह उम्मीद है कि अगली सुनवाई में इन भर्तियों में आवेदन करने की अंतिम तारीख भी बढ़ने वाली है।...इस फैसले से प्रदेश के टीईटी 2020 पास अभ्यर्थियों, आयु सीमा विवाद में फंसे उम्मीदवारों और अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। अब वे अपनी दावेदारी भर्ती प्रक्रिया में पेश कर सकेंगे। इन तीनों मामलों की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की दलील को सही मानते हुए उन्हें अंतरिम राहत दी है....हम आपको इस मामले में हर अपडेट देंगे। बने रहिए हमारे साथ।
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