MP News | 500 करोड़ की जमीन पर विवाद: हाईकोर्ट के स्टे के बावजूद नगर निगम ने कैसे दी विकास मंजूरी?"

इंदौर विकास प्राधिकरण (IDA) की योजना 114 पार्ट-2 निरंजनपुर में स्थित 3.318 हेक्टेयर जमीन पर एक बड़ा विवाद चल रहा है। इस जमीन की कीमत 200 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है।

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इंदौर विकास प्राधिकरण (IDA) की योजना 114 पार्ट-2 निरंजनपुर में स्थित 3.318 हेक्टेयर जमीन पर एक बड़ा विवाद चल रहा है।इंदौर विकास प्राधिकरण (IDA) की योजना 114 पार्ट-2 निरंजनपुर में स्थित 3.318 हेक्टेयर जमीन पर एक बड़ा विवाद चल रहा है। इस जमीन की कीमत 200 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है। पहले, द सूत्र ने इस जमीन पर गुपचुप तरीके से चल रहे निर्माण कार्यों का खुलासा किया था। अब, एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि इस जमीन पर हाईकोर्ट का स्टे आदेश होने के बावजूद नगर निगम इंदौर ने विकास की मंजूरी दे दी थी।यह मामला एक लंबे विवाद से जुड़ा है, जिसमें इंदौर विकास प्राधिकरण (IDA) और भू-स्वामी तख्तानी परिवार के बीच विवाद चल रहा है। इस विवाद के चलते हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर की गई थी, जिसमें स्टे आदेश दिया गया था, जो अभी भी जारी है। इसके बावजूद, नगर निगम ने 21 मार्च 2018 को तख्तानी परिवार के विभिन्न सदस्यों को विकास की मंजूरी जारी कर दी। यह मंजूरी बिना टीएंडसीपी (Town and Country Planning) की स्वीकृति और बिना विधिवत डायवर्सन के दी गई थी। इस मंजूरी में यह बताया गया कि यदि तय समय तक टीएंडसीपी से नक्शा पास नहीं होता है, तो उसे "डीम्ड परमिशन" मान लिया जाएगा और निगम ने इसी आधार पर विकास मंजूरी दे दी। इतना ही नहीं, डायवर्सन की मंजूरी भी कलेक्टोरेट एसडीएम से नहीं ली गई थी, बल्कि इसे भी डीम्ड परमिशन मानकर मंजूरी दी गई। मामले के तूल पकड़ने पर ये मामला ऊपर तक गया है....इस पूरे मामले में इंदौर विकास प्राधिकरण (IDA) और निगम के अधिकारी इस मुद्दे पर जांच कर रहे हैं। आईडीए के सीईओ रामप्रकाश अहिरवार ने इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद काम को रुकवा दिया और नगर निगम से विकास मंजूरी को रद्द करने की मांग की है। वहीं, निगमायुक्त ने भी इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं और यदि सही पाया गया तो विकास मंजूरी रद्द कर दी जाएगी। इंदौर से विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट

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