MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2024 का मामला PG डिग्री और 55% अंक विवाद पर मिला अहम जवाब The Sootr से लगातार सवाल पूछ रहे थे नौजवान The Sootr ने MPPSC के अधिकारियों से की बात विज्ञापन की शर्तों ने बढ़ाया युवाओं का असमंजस सब्मिट नहीं हो रहे SC, ST, OBC उम्मीदवारों के फॉर्म The Sootr लाया उम्मीदवारों के सवालों के जवाब
मध्य प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग (MPPSC) सहित राज्य सरकार के द्वारा भर्तियां तो निकाली जा रहीं है लेकिन लगातार उनमें सामने आ रही गड़बड़ियों को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि मध्य प्रदेश की भर्तियों के परिणाम अब हाईकोर्ट के फैसलों पर ही निर्भर कर रहे हैं।
MPPSC के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती प्रक्रिया में एक और बड़ी गड़बड़ी सामने आ गई है। इसके पहले आयु सीमा में छूट न दिए जाने के मामलों के सामने आ चुके हैं। अब हाईकोर्ट में याचिका दायर कर यह बताया गया है कि इस भर्ती प्रक्रिया में महिलाओं के साथ भेदभाव करते हुए उन्हें आयु सीमा में सही छूट नहीं दी गई।
एमपी सिविल सर्विसेज नियमों का हुआ उल्लंघन
रीवा जिले के सिरमौर में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर रेखा सोनी ने जबलपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए प्रोफेसर भर्ती के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन 30.12.2024 को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मोहित वर्मा ने कोर्ट को बताया कि 30 दिसंबर 2024 को जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार अन्य आरक्षित वर्गों के साथ ही महिलाओं को केवल 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जो कि नियमों के विरुद्ध है। मोहित वर्मा ने कोर्ट को बताया कि मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज स्पेशल प्रोविजन फॉर वूमेन अपॉइंटमेंट 1997 के क्लॉज़ 4 के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार के कार्य करने के लिए निकले गए किसी भी नोटिफिकेशन या सर्विस रूल में महिलाओं को अधिकतम आयु सीमा में 10 सालों की छूट देना आवश्यक है। लेकिन प्रोफेसर भर्ती में ऐसा ना करते हुए उन्हें केवल 5 सालों की छूट दी गई।
अधिकतम आयु सीमा को भी कर दिया कम
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मोहित वर्मा ने कोर्ट को साल 2017 के नोटिफिकेशन से साल 2024 के नोटिफिकेशन की तुलना करते हुए बताया कि पहले अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष हुआ करती थी, पर 30 दिसंबर 2024 को जारी किए गए नोटिफिकेशन में न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष कर दी गई। तो इस तरह से इन भर्ती नियमों में बदलाव करने से अभ्यर्थियों का दोहरा नुकसान हुआ है, क्योंकि एक ओर आयु सीमा में छूट दिए जाने पर 5 साल कम कर दिया और दूसरा अधिकतम आयु सीमा भी 5 साल कम कर दी गई। शासन की ओर से अधिवक्ता ने इस पर केवल एक आपत्ति जताई की याचिकाकर्ताओं की ओर से जिन भर्ती नियमों के बारे में चर्चा की जा रही है उनकी प्रति अदालत में जमा नहीं की गई है। हालांकि सरकार की ओर से यह तथ्य कुछ काम नहीं आया।
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