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मध्यप्रदेश में लागू किए गए पेसा एक्ट से आदिवासी अंचलों की तस्वीर बदल रही है। इसके अधिनियम के तहत लोगों को जल, जंगल और जमीन के अधिकार दिए गए हैं। मध्यप्रदेश में पेसा अधिनियम का क्रियान्वयन 15 नवंबर 2022 से नियम बनाकर लागू किया गया है। प्रदेश के 20 जिलों के 88 विकासखण्डों की 5 हजार 133 पंचायतों के 11 हजार 596 गांवों में यह कानून लागू है। पेसा कानून में अब तक 165 नई ग्राम सभाओं का गठन हुआ है।