Madhya Pradesh में माध्यमिक शिक्षक भर्ती की चयन प्रक्रिया में इस सबजेक्ट को लेकर अफवाह, जानिए सच

mp में माध्यमिक शिक्षक भर्ती को लेकर काफी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है | कई लोगों का कहना है कि हाईकोर्ट ने सलेक्शन प्रोसेस में उर्दू सबजेक्ट को ऐड करने का आदेश दिया है | और कई लोगों का कहना है कि हाईकोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है | चलिए हम बताते हैं

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एमपी में माध्यमिक शिक्षक भर्ती को लेकर काफी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है...कई लोगों का कहना है कि हाईकोर्ट ने सलेक्शन प्रोसेस में उर्दू सबजेक्ट को ऐड करने का आदेश दिया है...और कई लोगों का कहना है कि हाईकोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है...चलिए हम बताते हैं कि हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिये हैं...सबसे पहले पूरी मामला जानिए...दरअसल मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में उर्दू विषय को शामिल करने से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई की। इस याचिका को छिंदवाड़ा की एक शिक्षिका ने दायर किया था। उन्होंने अपनी याचिका में यह मांग की थी कि:
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माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 में उर्दू विषय को भी शामिल किया जाए।
2018-2023 के बीच पात्रता परीक्षा पास कर चुके उर्दू शिक्षकों के लिए अलग से चयन प्रक्रिया आयोजित की जाए।
अंतिम निर्णय होने तक चयन परीक्षा की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए।
 
इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने सरकार पर धोखा करने का आरोप भी लगया...याचिकाकर्ता का कहना है कि प्राथमिक परीक्षा में तो उर्दू विषय को शामिल किया गया था, लेकिन चयन प्रक्रिया में सरकार ने इसे शामिल नहीं किया है...इसके साथ ही याचिकाकर्ता का ये भी कहना है कि उर्दू शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन इन पदों को भरा नहीं जा रहा है...और इसी को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि...
 
याचिका में दी गई शिकायतों पर सप्ताहभर में जवाब दाखिल किया जाए।
यदि उर्दू शिक्षकों के पद खाली नहीं हैं, तो इसका भी उल्लेख करें।
यदि पद खाली हैं, तो उन्हें विज्ञापित क्यों नहीं किया गया? इसका कारण स्पष्ट करें।
फैसला लेने के दो दिनों के भीतर याचिकाकर्ता को लिखित रूप से सूचित करें।
यदि याचिकाकर्ता फैसले से असंतुष्ट हैं, तो वे उचित मंच पर चुनौती दे सकते हैं।
 

हाईकोर्ट ने सलेक्शन प्रोसेस में उर्दू सबजेक्ट को ऐड करने नहीं बोला

गौर करने वाली बात है कि उर्दू विषय को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है...की हाईकोर्ट ने सलेक्शन प्रोसेस में इस सब्जेक्ट को ऐड करने के आदेश दिए हैं...पर ऐसा नहीं है...कोर्ट ने केवल राज्य शासन को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। न कोई भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया गया है।न ही उर्दू विषय को शामिल करने का कोई आदेश दिया गया है।

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एमपी में माध्यमिक शिक्षक भर्ती को लेकर काफी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है...कई लोगों का कहना है कि हाईकोर्ट ने सलेक्शन प्रोसेस में उर्दू सबजेक्ट को ऐड करने का आदेश दिया है.

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