Madhya Pradesh के पीथमपुर में यूका के कचरे का ट्रायल रन आज से ही, ये बात आई सामने..!

खबर आ रही है कि यूनियन कार्बाइड यानी यूका के कचरे पर गुरुवार यानी 27 फरवरी आज से ही कचरे का ट्रायल रन शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ लगी याचिका खारिज कर दी है।

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मध्यप्रदेश में इन दिनों यूनियन कार्बाइड यानी यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को लेकर जमकर विवाद गरमाया हुआ है....और इसी बीच खबर आ रही है कि यूनियन कार्बाइड यानी यूका के कचरे पर गुरुवार यानी 27 फरवरी आज से ही कचरे का ट्रायल रन शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ लगी याचिका खारिज कर दी है और आदेश दिए हैं कि इस मामले में याचिकाकर्ता हाईकोर्ट जाएं और अपनी शिकायतों को रखें। दरअसल यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा पीथमपुर में जलाया जाना है। इसके लिए 27 फरवरी यानी की आज से ट्रायल रन शुरू होने वाला है।


और कचरा जलाने का मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह चल रहा है...सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने इस कचरे को जलाने पर रोक नहीं लगाई है। याचिकाकर्ताओं (जो लोग कचरे को जलाने का विरोध कर रहे हैं) से कहा गया कि वे हाईकोर्ट में अपनी शिकायतें दर्ज कराएं। तो वहीं सरकार ने कहा था कि 2023 में केंद्र और राज्य की हाईपावर कमेटी ने इस कचरे को पीथमपुर में जलाने की इजाजत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इस कमेटी में विशेषज्ञ शामिल हैं, इसलिए उनके फैसले पर शक नहीं किया जा सकता।अब 27 फरवरी से 10 मीट्रिक टन कचरा जलाने का ट्रायल रन शुरू होगा।


फिर 4 मार्च को 10 मीट्रिक टन का दूसरा बैच जलाया जाएगा।फिर 10 मार्च को 10 मीट्रिक टन का तीसरा बैच जलाया जाएगा।
कुल मिलाकर 30 मीट्रिक टन कचरा जलाने के बाद, इसकी रिपोर्ट 27 मार्च को हाईकोर्ट में पेश की जाएगी। इसका विरोध क्यों हो रहा है ये भी जान लीजिए  कुछ लोगों का कहना है कि इस कचरे को जलाने से प्रदूषण होगा और इससे जनता की सेहत पर असर पड़ेगा। विरोध करने वालों का कहना है कि सरकार ने सभी जरूरी मंजूरी नहीं ली है और यह सही तरीका नहीं है।तो दूसरी तरफ सरकार ने साफ कर दिया है कि ट्रायल रन नहीं रुकेगा।


जो लोग विरोध कर रहे हैं, वे हाईकोर्ट में अपनी बात रख सकते हैं।अगर हाईकोर्ट को लगेगा कि यह कचरा जलाना सही नहीं है, तो वह इसे रोक सकता है।कुल मिलाकर यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को जलाने का ट्रायल रन 27 फरवरी से शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल देने से मना कर दिया है और कहा है कि हाईकोर्ट ही इस पर फैसला करेगा। अब विरोध करने वाले हाईकोर्ट में फिर से अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल प्रशासन ट्रायल रन जारी रखने के मूड में है।

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