Supreme Court ने लगाया Madhya Praesh सरकार पर जुर्माना | ये है वजह

स्मिता ने इसे लेकर इंदौर हाई कोर्ट में याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में याचिका कर्ता को नौकरी तो नहीं दी लेकिन राज्य सरकार की इस गलती के लिए ₹1लाख की पैनल्टी लगाते हुए यह रकम स्मिता को देने का आदेश दिया।

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ATUL DWIVEDI
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Supreme Court Madhya Praesh